कोंडागांव: जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की खरीद और बिक्री पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है. कलेक्टर ने एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत इन पर रोक लगा दी है. साथ ही बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव और नियंत्रण के तहत रोक लगा दी है.
ऐसा देखा गया है कि लोग गुटखा, तम्बाखू और गुड़ाखू का सेवन कर जगह-जगह में थूक देते हैं. इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है. ऐसी स्थिति में कलेक्टर ने सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश को दरकिनार करते हुए कुछ व्यपारी इन वस्तुओं की कालाबाजारी कर रहे थे. जिस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नगर पालिका और राजस्व की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए कई दुकानों से तंबाकू उत्पाद जब्त करते हुए दुकानों को बंद कराया है.
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अर्थ दंड के साथ दुकान बंद करने का आदेश
कोंडागांव तहसीलदार यू के मानकर ने बताया कि गुटखा तंबाकू, उत्पादों पर रोक के बावजूद इसकी खरीद और बिक्री लेकर छापामार कार्रवाई की गई. जिसमें बसस्टैंड कोंडागांव से उनके दुकान और उसके सामने खड़े चार पहिया वाहन से भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त किया गया है.
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, इन सभी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही दुकान को बंद कर दिया है. इसी तरह एक और किराना स्टोर पर 5 हजार और गुप्ता चौक की एक दुकान पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए दुकान बंद करने की कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि, आगे भी कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.