कांकेर: कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय तय कर दिया है. तय समय के मुताबिक स्थाई और अस्थाई दुकानों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक संचालन की अनुमति थी. लेकिन दुकानदार इस आदेश को दरकिनार कर तय समय सीमा से ज्यादा समय तक दुकानों का संचालन कर रहे हैं. शनिवार रात पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने ऐसे सभी दुकानदारों पर कार्रवाई की.
SDM यूएस बंदे ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में आने वाली 4 दुकानों को 15 दिन के लिए सील कर दिया गया है. इसके साथ ही माकड़ी में तय समय सीमा से ज्यादा समय तक खुले 3 पान ठेलों पर भी कार्रवाई की गई है. इनसे 5-5 हजार जुर्माना राशि भी वसूला गया है. माकड़ी ढाबा में चल रहे डेली नीड्स की दुकान को सील भी किया गया है.
राजनांदगांव :नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5 दुकानें सील
जिले में धारा 144 लागू
25 मार्च से जिले में धारा 144 लागू है. कलेक्टर चंदन कुमार ने सभी नगर पंचायत, नगर पालिका अंतर्गत स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन की समय सीमा निर्धारित कर दी है. जिसके मुताबिक हर तरह के स्थाई और अस्थाई दुकानें सुबह 6 से 9 बजे तक, रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात 10 बजे तक, होम डिलीवरी साढ़े 11 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है. बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दुकानदार लगातार लापरवाही बररते नजर आ रहे थे. जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दुकानें सील कर दी है.