कांकेरः छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांकेर में धारा 144 लागू कर दिया गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आया है.
इसी के क्रम में कांकेर शहर के वार्षिक मेले को भी मंगलवार को बंद करवाया गया. तहसीलदार आनंदराम नेताम व थाना प्रभारी शरद दुबे की टीम ने अनाउंसमेंट के सहारे धारा 144 लागू होने की जानकारी दी. उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि वह सारा सामान समेट लें और कोरोना सुरक्षा में एहतियात बरतने के सारे उपाय किए जायं.
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सार्वजनिक आयोजन पर रोक
कांकेर जिले में जुलूस, रैलियों और सभाओं, सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन और खेलों के आयोजन पर रोक लगाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि कोरोना मानदंडों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. किसी आयोजन में 200 से अधक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना होने की स्थिति में संबंधति अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित में अनुमति लेने की बात कही गई है.