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कांकेर के वार्षिक मेले पर कोरोना के तीसरी लहर का कहर, अधिकारियों ने आयोजन को रोका

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांकेर में धारा 144 लागू कर दिया गया है. इस क्रम में मंगलवार की शाम को कांकेर जिला मुख्यालय पर आयोजित वार्षिक मेले को बंद कराया गया. पुलिस व प्रशासन की टीम ने मेले में पहुंचकर आयोजकों व लोगों को अनाउंसमेट के माध्यम से इसकी जानकारी दी.

Section 144 implemented in Kanker
कांकेर में धारा 144 लागू
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Published : Jan 4, 2022, 10:59 PM IST

कांकेरः छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांकेर में धारा 144 लागू कर दिया गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आया है.

कांकेर में धारा 144 लागू

इसी के क्रम में कांकेर शहर के वार्षिक मेले को भी मंगलवार को बंद करवाया गया. तहसीलदार आनंदराम नेताम व थाना प्रभारी शरद दुबे की टीम ने अनाउंसमेंट के सहारे धारा 144 लागू होने की जानकारी दी. उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि वह सारा सामान समेट लें और कोरोना सुरक्षा में एहतियात बरतने के सारे उपाय किए जायं.

कांकेर में धारा 144 लागू

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सार्वजनिक आयोजन पर रोक

कांकेर जिले में जुलूस, रैलियों और सभाओं, सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन और खेलों के आयोजन पर रोक लगाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि कोरोना मानदंडों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. किसी आयोजन में 200 से अधक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना होने की स्थिति में संबंधति अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित में अनुमति लेने की बात कही गई है.

कांकेरः छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांकेर में धारा 144 लागू कर दिया गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आया है.

कांकेर में धारा 144 लागू

इसी के क्रम में कांकेर शहर के वार्षिक मेले को भी मंगलवार को बंद करवाया गया. तहसीलदार आनंदराम नेताम व थाना प्रभारी शरद दुबे की टीम ने अनाउंसमेंट के सहारे धारा 144 लागू होने की जानकारी दी. उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि वह सारा सामान समेट लें और कोरोना सुरक्षा में एहतियात बरतने के सारे उपाय किए जायं.

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