कांकेर : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांकेर जिले में कलेक्टर ने मास्क अनिवार्य कर दिया है. पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क लगाए घुमने वालों पर चालानी कार्रवाई शुरू कर दिए हैं. शनिवार को शहर में बिना मास्क लगाए घुम रहे 106 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई.
![Action taken on people without masks in Kanker](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/cg-knk-mask-chalan-covid-cg10031_28022021091341_2802f_1614483821_791.jpg)
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नगरपालिका और जिला-प्रशासन की टीम ने सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की. टीम ने सभी से मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी. प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी. कलेक्टर ने कड़ा रवैया अपनाते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है. शुक्रवार को कलेक्टर ने घर से बाहर निकलने पर मास्क के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है.
![Action taken on people without masks in Kanker](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/cg-knk-mask-chalan-covid-cg10031_28022021091341_2802f_1614483821_572.jpg)
106 लोगों पर की गई कार्रवाई
इसके साथ ही ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए नगरपालिका ने तीन टीमों का गठन किया. शनिवार को शहर के पुलिस थाना के सामने, सेन चौक और घड़ी चौक में चालानी कार्रवाई की गई. इस दौरान 106 लोगों का चालान काटा गया और कुल 10 हजार 550 रुपये वसूल गए. कार्रवाई में तहसीलदार मनोज मरकाम, नायब तहसीलदार गेंदलाल साहू, यातायात प्रभारी रोशन कौशिक और नगरपालिका की टीम शामिल थी.
कलेक्टर ने की अपील
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की संभावना को देखते हुए. इसकी रोकथाम के लिए कलेक्टर चन्दन कुमार ने प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. एपिडेमिक एक्ट 1897 और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020, छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक कलेक्टर ने कांकेर जिले में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.