ETV Bharat / state

कवर्धा में 21 अप्रैल से टोटल लॉकडाउन

कवर्धा में कोरोना संक्रमण (Corona infection in Kawardha) को देखते हुए पूरे जिले को 21 से 29 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा (Collector Ramesh Kumar Sharma) ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदेश जारी किया है. यह आदेश 21 अप्रैल से शाम 4 बजे से लागू होगा.

Collector Ramesh Kumar Sharma
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा
author img

By

Published : Apr 19, 2021, 9:42 PM IST

कवर्धा: कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. पूरे जिले में 21 अप्रैल शाम 4 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. हालांकि इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु अस्पताल निर्धारित समय पर खुलेंगी.

फुटकर और ग्रॉसरी दुकानें बंद

लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी. शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा और ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल और नमक) को गली-मुहल्ले और कॉलोनियों में बेचा जा सकेगा. ठेले वालों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान बेचने की इजाजत दी गई है. संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्रदाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे. निर्देशों के उल्लंघन पर ठेले को जब्त करने के साथ चालानी कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ में इस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा संक्रमित, बच्चे भी जद में

दूध और न्यूज पेपर के लिए लिए छूट

दूध और न्यूज पेपर हॉकर को सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6 बजे तक छूट दी गई है. दूध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे. केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए समयावधि में दूध बेचने की इजाजत होगी. पशुचारा के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6:30 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे.

3 महीने से नहीं मिली थी इस कोरोना योद्धा को सैलरी, बिना वेंटिलेटर गई जान

कवर्धा: कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. पूरे जिले में 21 अप्रैल शाम 4 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. हालांकि इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु अस्पताल निर्धारित समय पर खुलेंगी.

फुटकर और ग्रॉसरी दुकानें बंद

लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी. शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा और ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल और नमक) को गली-मुहल्ले और कॉलोनियों में बेचा जा सकेगा. ठेले वालों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान बेचने की इजाजत दी गई है. संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्रदाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे. निर्देशों के उल्लंघन पर ठेले को जब्त करने के साथ चालानी कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ में इस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा संक्रमित, बच्चे भी जद में

दूध और न्यूज पेपर के लिए लिए छूट

दूध और न्यूज पेपर हॉकर को सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6 बजे तक छूट दी गई है. दूध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे. केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए समयावधि में दूध बेचने की इजाजत होगी. पशुचारा के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6:30 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे.

3 महीने से नहीं मिली थी इस कोरोना योद्धा को सैलरी, बिना वेंटिलेटर गई जान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.