जशपुरः कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने आम जनता को होली त्यौहार मनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. जिसके अंतर्गत कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन जिले में किया जाएगा. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार की ओर से जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य है. कलेक्टर महादेव कावरे ने अपने आदेश में ये निर्देश जारी किए हैं.
- सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह बैन रहेगा
- नगाड़ा बजाने पर रोक रहेगी
- होलिका दहन कार्यक्रम में मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
- सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा
- निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी
अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आयोजन कर्ता और कार्यक्रम के अहम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.
समूह में लोगों के घूमने पर मनाही
होली त्यौहार पर समूह में 5 से अधिक लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है. होली में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने और अधिक साउंड वाले साइलेंसर की गाड़ियो पर प्रतिबंध रहेगा. कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. मास्क लगाया अनिवार्य होगा. कलेक्टर महादेव कावरे ने कहा कि इसका पालन जो नहीं करेगा उसके उपर जुर्माना लगाया जाएगा.
होली को लेकर शांति समिति की बैठक, दिए गए दिशा-निर्देश
कलेक्टर ने की अपील
कलेक्टर कावरे ने आम लोगों से अपील की है कि, पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए होली अपने परिवार के साथ घर पर ही मनाएं. उन्होंने कहा कि होली में कम से कम पानी और लकड़ी का उपयोग किया जाए. होली त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का प्रयोग किया जाए.