जांजगीर-चांपा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी ने 20-20 साल सश्रम कारावास और 25-25 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.
अभियोजन के मुताबिक नाबालिग पीड़िता की आरोपी युवक रामनिखाद केंवट के साथ दोस्ती थी, जिसका परिजन विरोध करते थे. इसके बावजूद आरोपी पीड़िता से बार-बार मिलने के लिए दबाव बनाता था. इस बीच आरोपी युवक रामनिखाद केंवट ने शादी का झांसा देकर दो बार अलग-अलग स्थानों पर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाया. इस अपराध में आरोपी का दोस्त राधेश्याम भी शामिल था. इसकी जानकारी नाबालिग ने परिजनों को दी.
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वहीं 16 सितंबर 2018 को पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने रामनिखाद केंवट और उसके साथी राधेश्याम बंजारे के खिलाफ मामला दर्ज किया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई कर विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत 20-20 साल की सश्रम कारावास और 25-25 सौ रुपए अर्थदंड और पाक्सो एक्ट के तहत रामनिखाद को तीन साल सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है.