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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की कैद

जांजगीर-चांपा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी ने आरोपियों को 20 साल की कैद और 25 सौ रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

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Published : Dec 5, 2019, 5:06 PM IST

Updated : Dec 5, 2019, 10:39 PM IST

दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20 साल की कैद
दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20 साल की कैद

जांजगीर-चांपा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी ने 20-20 साल सश्रम कारावास और 25-25 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को साल की सजा

अभियोजन के मुताबिक नाबालिग पीड़िता की आरोपी युवक रामनिखाद केंवट के साथ दोस्ती थी, जिसका परिजन विरोध करते थे. इसके बावजूद आरोपी पीड़िता से बार-बार मिलने के लिए दबाव बनाता था. इस बीच आरोपी युवक रामनिखाद केंवट ने शादी का झांसा देकर दो बार अलग-अलग स्थानों पर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाया. इस अपराध में आरोपी का दोस्त राधेश्याम भी शामिल था. इसकी जानकारी नाबालिग ने परिजनों को दी.

पढ़े:अब उन्नाव में जिंदा जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता

वहीं 16 सितंबर 2018 को पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने रामनिखाद केंवट और उसके साथी राधेश्याम बंजारे के खिलाफ मामला दर्ज किया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई कर विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत 20-20 साल की सश्रम कारावास और 25-25 सौ रुपए अर्थदंड और पाक्सो एक्ट के तहत रामनिखाद को तीन साल सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है.

जांजगीर-चांपा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी ने 20-20 साल सश्रम कारावास और 25-25 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को साल की सजा

अभियोजन के मुताबिक नाबालिग पीड़िता की आरोपी युवक रामनिखाद केंवट के साथ दोस्ती थी, जिसका परिजन विरोध करते थे. इसके बावजूद आरोपी पीड़िता से बार-बार मिलने के लिए दबाव बनाता था. इस बीच आरोपी युवक रामनिखाद केंवट ने शादी का झांसा देकर दो बार अलग-अलग स्थानों पर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाया. इस अपराध में आरोपी का दोस्त राधेश्याम भी शामिल था. इसकी जानकारी नाबालिग ने परिजनों को दी.

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वहीं 16 सितंबर 2018 को पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने रामनिखाद केंवट और उसके साथी राधेश्याम बंजारे के खिलाफ मामला दर्ज किया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई कर विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत 20-20 साल की सश्रम कारावास और 25-25 सौ रुपए अर्थदंड और पाक्सो एक्ट के तहत रामनिखाद को तीन साल सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है.

Intro:लखेश्वर यादव/अकलतरा /05.12.2019

नाबालिग से अनाचार के दो आरोपी को 20 साल की कैद, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी का फैसला

एंकर- जांजगीर-चांपा जिले मे नाबालिग से अनाचार के आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमती नीता यादव ने 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व 25-25 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार पीड़िता नाबालिग का आरोपी युवक रामनिखाद केंवट के साथ मित्रता थी जिसका परिजन विरोध करते थे इसके बावजूद आरोपी पीड़िता से बार बार मिलने दबाव बनाता था इसी बीच आरोपी युवक रामनिखाद केंवट ने शादी का झंसा देकर दो बार अलग अलग स्थानों पर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाया इस अपराध मे आरोपी के साथी राधेश्याम ने इसमें सहयोग किया था। इसकी जानकारी नाबालिग ने परिजनों को दी। 16 सितंबर 2018 को पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में अपराध दर्ज कराया। पुलिस ने रामनिखाद केंवट और उसके साथी राधेश्याम बंजारे के खिलाफ अपराध दर्ज किया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई कर विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी ने दोनों आरोपियों को धारा 376-घ के लिए 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व 25-25 सौ रूपए अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट की धारा 4 के लिए रामनिखाद को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 5 सौ रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
बाईट-1 धीरज शुक्ला लोक अभियोजक एट्रोसिटी जिला न्यायालयBody:...Conclusion:...
Last Updated : Dec 5, 2019, 10:39 PM IST
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