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Janjgir administration in action देर रात तक डीजे बजाना पड़ा महंगा, मैरिज हॉल सील - मैरिज हॉल सील

जांजगीर में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मैरिज हॉल को सील कर दिया गया है.मैरिज हॉल को पहले भी आधी रात के बाद तेज संगीत बजाने के लिए मना किया गया था.लेकिन कलेक्टर के गाइडलाइन के बाद भी मैरिज हॉल में तेज ध्वनि से डीजे बजना पाया गया.जिसके बाद मैरिज हॉल को सील कर दिया गया है.

Janjgir administration in action
देर रात तक डीजे बजाना पड़ा महंगा, मैरिज हॉल सील
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Published : Feb 23, 2023, 9:10 PM IST

जांजगीर चाम्पा : जिले में अब रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तार यत्रों का शोर शराबा नहीं चलेगा. जांजगीर चांपा एसडीएम ने जिला मुख्यालय में इसके लिए कार्रवाई शुरु कर दी है. चेतावनी के बाद भी शादी में देर रात तक डीजे बजाने वाले होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है. होटल ड्रीम पॉइंट के मैरिज लॉन इस कार्रवाई में सील कर दिया गया है. साथ ही कलेक्टर ने जिले भर के अधिकारियों को ध्वनि विस्तार की समय पर बंद कराने के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर ने जारी किया था निर्देश : हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और जनपद सीईओ को निर्धारित समय-सीमा और तेज आवाज से डीजे बजाने वालों के विरुद्ध कार्यवाई के निर्देश दिए हैं. इसी कड़ी में जिले में ध्वनिविस्तारक यंत्रों का निर्धारित सीमा से अधिक समय तेज ध्वनि से संचालन करने वाले संचालकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाई शुरू कर दी गई है.

मैरिज हॉल किया गया सील : शहर के होटल ड्रीम पॉइंट ने निर्धारित समय रात 10 बजे के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना बंद नहीं किया था. जिसके कारण पूर्व में दिए गए नोटिस के बावजूद दोहराने के कारण एसडीएम जांजगीर नंदिनी कमलेश साहू के निर्देश पर होटल के मैरिज लॉन को सील किया गया है.

ये भी पढ़ें- जांजगीर में डॉग ने खोली भ्रष्ट ठेकेदार की पोल

बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जारी हुआ था निर्देश : बोर्ड परीक्षा को देखते हुए कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कराने के लिए तहसीलदार और थाना प्रभारी दल बल के साथ होटल ड्रीम पॉइंट पहुंचे और लान पर बांस बल्ली लगा कर सील कर दिया है.जिला प्रशासन के आदेश के बिना किसी तरह के कार्यक्रम के लिए रिजर्व नहीं करने के निर्देश दिए हैं. बोर्ड परीक्षा के कारण ध्वनि विस्तार यत्रों के साउंड में प्रतिबन्ध और तय समय सीमा में सिस्टम बंद करने के निर्देश से मैरिज हाल चलाने वालों में हड़कंप मच गया है.

जांजगीर चाम्पा : जिले में अब रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तार यत्रों का शोर शराबा नहीं चलेगा. जांजगीर चांपा एसडीएम ने जिला मुख्यालय में इसके लिए कार्रवाई शुरु कर दी है. चेतावनी के बाद भी शादी में देर रात तक डीजे बजाने वाले होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है. होटल ड्रीम पॉइंट के मैरिज लॉन इस कार्रवाई में सील कर दिया गया है. साथ ही कलेक्टर ने जिले भर के अधिकारियों को ध्वनि विस्तार की समय पर बंद कराने के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर ने जारी किया था निर्देश : हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और जनपद सीईओ को निर्धारित समय-सीमा और तेज आवाज से डीजे बजाने वालों के विरुद्ध कार्यवाई के निर्देश दिए हैं. इसी कड़ी में जिले में ध्वनिविस्तारक यंत्रों का निर्धारित सीमा से अधिक समय तेज ध्वनि से संचालन करने वाले संचालकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाई शुरू कर दी गई है.

मैरिज हॉल किया गया सील : शहर के होटल ड्रीम पॉइंट ने निर्धारित समय रात 10 बजे के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना बंद नहीं किया था. जिसके कारण पूर्व में दिए गए नोटिस के बावजूद दोहराने के कारण एसडीएम जांजगीर नंदिनी कमलेश साहू के निर्देश पर होटल के मैरिज लॉन को सील किया गया है.

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बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जारी हुआ था निर्देश : बोर्ड परीक्षा को देखते हुए कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कराने के लिए तहसीलदार और थाना प्रभारी दल बल के साथ होटल ड्रीम पॉइंट पहुंचे और लान पर बांस बल्ली लगा कर सील कर दिया है.जिला प्रशासन के आदेश के बिना किसी तरह के कार्यक्रम के लिए रिजर्व नहीं करने के निर्देश दिए हैं. बोर्ड परीक्षा के कारण ध्वनि विस्तार यत्रों के साउंड में प्रतिबन्ध और तय समय सीमा में सिस्टम बंद करने के निर्देश से मैरिज हाल चलाने वालों में हड़कंप मच गया है.

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