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चरित्र शंका के चलते पत्नी पर किया था वार, अब जेल में बीतेंगे 7 साल - सजा

जांजगीर-चांपा में पत्नी पर चरित्र शंका की वजह से हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायलय ने सात साल के सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है. इस मामले में आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.

आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड की सजा
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Published : Jul 16, 2019, 11:35 PM IST

जांजगीर-चांपा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. मामला शिवरीनारायण थाना के खरौद नगर का है.

आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड की सजा

दरअसल, खरौदनगर के तिवारीपारा निवासी तोमन यादव अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था. इसकी वजह से उसने 20 अगस्त 2018 को अपनी पत्नी पर लोहे के हथौड़े से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी. चोट इतनी गहरी थी कि महिला 2 महीने तक बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती रही.

8 गवाहों के बयान किए गए दर्ज
मामले की शिकायत शिवरीनाराण थाने में 5 अक्टूबर 2018 को दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया. इस मामले में आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई.

जांजगीर-चांपा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. मामला शिवरीनारायण थाना के खरौद नगर का है.

आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड की सजा

दरअसल, खरौदनगर के तिवारीपारा निवासी तोमन यादव अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था. इसकी वजह से उसने 20 अगस्त 2018 को अपनी पत्नी पर लोहे के हथौड़े से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी. चोट इतनी गहरी थी कि महिला 2 महीने तक बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती रही.

8 गवाहों के बयान किए गए दर्ज
मामले की शिकायत शिवरीनाराण थाने में 5 अक्टूबर 2018 को दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया. इस मामले में आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई.

Intro:जांजगीर-चांपा :-जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी पत्नी पर चरित्र शंका की वजह से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। घटना शिवरीनारायण थाना के खरौद नगर की है। 

Body:दरअसल खरौद नगर के तिवारी पारा का रहने वाला तोमन यादव अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था इस विवाद मे उसने 20 अगस्त 2018 को अपनी पत्नी पर लोहे के हथौड़े से वार कर घायल कर दिया जिसका ईलाज दो माह तक बिलासपुर के हॉस्पिटल मे चला। 2 माह तक जिन्दगी और मौत से जूझने के बाद पीड़िता अब वापस लौट आई है और शिवरीनाराण थाना मे 5 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, Conclusion:जिसमे 8 गवाहों के बयान के बाद आरोपी तोमन यादव को आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास का अरोपी मानते हुए 7 साल का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दंण्डित किया है। 

बाईट-1 संतोष गुप्ता लोक अभियाजक जिला न्यायालय 
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