जगदलपुर: कलेक्टर अय्याज तम्बोली ने एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन पूरे बस्तर जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियत्रंण के मद्देनजर लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं.
ज्यादातर देखा जाता है कि लोग गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू का सेवन कर जगह-जगह में थूक दिया करते हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है. ऐसी स्थिति को नियत्रंण करने के लिए कलेक्टर ने जिले में तंबाकू से जुड़े उत्पाद गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं
यह आदेश पूरे बस्तर जिले में 03 मई 2020 या इससे आगे आने वाले आदेश तक प्रभावशील होगा. वहीं इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.