बस्तर: जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए बस्तर कलेक्टर ने रोकथाम के लिए सभी व्यापारिक संस्थानों के खुलने के समय में बदलाव किया है. बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया गया है.
समय सारणी में बदलाव के बाद अब शहर के सभी व्यापारिक संस्थान सुबह 9 बजे खुलकर शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे. उसके बाद जो दुकानें खुली रहेंगी, उन पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर के इस निर्णय पर बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी सहमति दी है.
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दुकान बंद करवाने की कार्रवाई
जिले में कोरोना के 5 केस मिलने के बाद बस्तर कलेक्टर ने सतर्कता बरतते हुए और इसके रोकथाम के लिए शहर के व्यापारी संस्थानों के समय में परिवर्तन किया है. कलेक्टर ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक में सख्त हिदायत दी है कि अगर संस्थान शाम 6 बजे के बाद खुले रहेंगे को कार्रवाई की जाएगी.
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कोरोना के रोकथाम के लिए नियम का कड़ाई से पालन जरुरी
कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम में सभी का सहयोग जरूरी है इसलिए प्रशासन के द्वारा निर्धारित दुकान संचालन के समय को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. कलेक्टर ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगने वाले कर्फ्यू को शाम 4 बजे करने पर विचार किया जाएगा.
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बता दें प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच भी बस्तर संभाग सेफ जोन में था, लेकिन अब कोरोना ने यहां भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है. जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों को खोलने के लिए नए नियम लागू किए हैं.