गरियाबंद: कोरोना संकट के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के बीच शादी का इंतजार कर रहे युवक-युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब लॉकडाउन के बीच भी शहनाइयां बजेंगी. केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद गरियाबंद जिला प्रशासन ने भी शादी-विवाह की अनुमति देने का आदेश जारी किया है. जिला कलेक्टर ने SDM को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है. सभी SDM अपने-अपने क्षेत्रों में अनुमति तो दे सकेंगे, लेकिन इसमें कई सारी पाबंदियां भी होंगी.
नियम के मुताबिक सिर्फ 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे, जिसमें दूल्हा-दुल्हन को भी इस गिनती में शामिल करना होगा. बता दें कि अक्षय तृतीया के बाद शादियों का मुहुर्त शुरू हो जाता है. ऐसे में कई लोगों ने शादी की तैयारियां कर ली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से किए गए लॉकडाउन ने खुशियों को गम में बदल दिया और इस पर पूर्ण विरााम लग गया. जिसके बाद अब मांगलिक कार्यक्रमों के लिए इजाजत तो दी जा रही है, लेकिन कड़े नियमों और शर्तं के साथ ही इसे पूरा किया जा सकेगा. मुख्य बात यह है कि इसकी अनुमति सिर्फ जिले के अंदर होने वाली शादियों को ही मिलेगी. अगर जिले के बाहर शादी तय होती है, तो जिला स्तर के अधिकारी से अनुमति मांगनी होगी. एसडीएम की अनुमति से न तो जिले के बाहर से बाराती आ पाएंगे और न ही दुल्हन जिले से बाहर जा पाएगी.
ये हैं पाबंदियां-
कुल 10 पाबंदियां लगाते हुए जिला प्रशासन ने शादी की अनुमति देने के अधिकार एसडीएम को दिए हैं.
- वर-वधू को मिलाकर 20 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी.
- फिजीकल डिस्टेसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
- सड़क पर बारात निकालने और सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
- शादी सिर्फ अपने घर पर ही करने की अनुमति होगी.
- एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी.
- ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी.
- यह अनुमति जिले के अंदर के लिए ही लागू होगी. जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है.
- सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा.
- कार्यकरम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और कार्यकम स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था के साथ-साथ सैनिटाइजर होना आवश्यक है.
- शासन के जारी दिशा-निर्देश/गाईडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो.