गरियाबंद: कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने बुधवार को समय-सीमा की दो पालियों में अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने समय-सीमा पत्रकों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं. कलेक्टर ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर खरीदी की जानकारी ली.
जिला पंचायत अतिरिक्त सीईओ सिदार ने बताया कि कुल 132 गौठानों में से 100 गौठानों में गोबर खरीदी सुचारू रूप से किया जा रहा है. अभी तक 6137.48 क्विंटल गोबर खरीदी की गई है और 3 लाख 81 हजार 433 रुपये का भुगतान कर दिया गया है.
1 सप्ताह के भीतर दे जानकारी
कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को खरीदी पंजी, गोबर कार्ड, अनिवार्य रूप से मेन्टेन करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा CEO को बेबी टॉयलेट और शौचालय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए. वृक्षारोपण के लिए सभी विभागों को 1 सप्ताह के भीतर जानकारी देने कहा है.
बैठक के लिए गढ़कलेवा से खरीदे स्वल्पाहार
कलेक्टर डेहरे ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में गढ़कलेवा का शुभारंभ किया गया है. उन्होंने विभागों को बैठक के दौरान गढ़कलेवा से स्वल्पाहार खरीदने के निर्देश दिए हैं. इससे महिला समूहों की अजीविका सुनिश्चित हो सकेगी.
कलेक्टर और एसपी शहीद परिवारों की समस्याओं को जाना
शहीद परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है. बता दें, 15 अगस्त को शहीद परिवारों से कलेक्टर और एसपी ने चर्चा कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए थे.
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का मौजूद होना अनिवार्य
वर्तमान में जारी गिरदावरी निरीक्षण का रिपोर्ट निर्धारित समयावधि तक सौंपने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने सभी राजस्व सर्किल में एक-एक माॅडल गांव चयनित कर राजस्व अभिलेख का अद्यतन करने के पश्चात गिरदावरी करने कहा है. गिरदावरी के दौरान संबंधित क्षेत्र के पटवारी के साथ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे. बैठक में वन संसाधन केन्द्र के लंबित प्रकरणों को 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश वन विभाग को दिया गया है.
10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से रेत निकालना प्रतिबंध
रोका-छेका अभियान के लिए सड़कों पर बैठे मवेशियों को हटाने के लिए सुबह और शाम 6 से 7 बजे तक निरीक्षण करने के निर्देश सभी CMO को दिया गया है. कलेक्टर ने बताया कि शासन की नीति के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से रेत निकालना प्रतिबंधित है. पूर्व से भण्डारित रेत का परिवहन किया जा सकता है. उन्होंने अवैध रेत उत्खनन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश खनिज विभाग को दिए.
ग्राम पंचायत रखे संविधान की किताब
बैठक में सभी ग्राम पंचायतों में संविधान, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और अन्य कार्यालयीन पुस्तकें रखने के निर्देश दिए हैं. मीटिंग में कोरोना महमारी से निपटने जिला-प्रशासन के प्रयासों की समीक्षा की गई. कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संबंधी मरीज मिलने पर तत्काल रिपोर्टिंग की जाए. सीएमएचओ ने बताया कि वर्तमान में जिले में 25 एक्टिव केस है. बैठक में अपर कलेक्टर जेआर चैरसिया, सहित अनुविभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर और अन्य जिला अधिकारी मौजूद थे.