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गरियाबंद: कोरोना संक्रमण पर नहीं लगाम, कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित

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Published : Jul 20, 2020, 3:24 AM IST

Updated : Jul 20, 2020, 9:05 AM IST

गरियाबंद के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

containment zones declared
गरियाबंद में कंटेनमेंट जोन घोषित

गरियाबंद: प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तजी से बढ़ रहा है. वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन सतर्क है. जिले के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत छुरा के संजय नगर, सदर बाजार, डबरीपारा, छुरा तहसील के ग्राम सारागांव, रावनभांटा, ग्राम जलकीपानी और नगर पालिका गरियाबंद के आजाद चौक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. बता दें कि इन क्षेत्रों से कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है. इन इलाकों के 3 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन बनाया गया है.

कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं. प्रभारी अधिकारी यहां घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित करेंगे. सभी वाहनों के आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रखा गया है.

पढ़ें: गरियाबंद: 24 गौठानों में गोबर खरीदी के साथ 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत

कार्रवाई के लिए कार्यभार सौंपे गए

स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग भी यहां की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैम्पल जांच यहां की जाएगी. साथ ही जोन में कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं. प्रवेश और निकास सहित क्षेत्र की सैनिटाइजिंग व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है.

गरियाबंद: प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तजी से बढ़ रहा है. वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन सतर्क है. जिले के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत छुरा के संजय नगर, सदर बाजार, डबरीपारा, छुरा तहसील के ग्राम सारागांव, रावनभांटा, ग्राम जलकीपानी और नगर पालिका गरियाबंद के आजाद चौक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. बता दें कि इन क्षेत्रों से कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है. इन इलाकों के 3 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन बनाया गया है.

कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं. प्रभारी अधिकारी यहां घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित करेंगे. सभी वाहनों के आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रखा गया है.

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कार्रवाई के लिए कार्यभार सौंपे गए

स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग भी यहां की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैम्पल जांच यहां की जाएगी. साथ ही जोन में कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं. प्रवेश और निकास सहित क्षेत्र की सैनिटाइजिंग व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है.

Last Updated : Jul 20, 2020, 9:05 AM IST
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