दुर्ग: दुर्ग में 6 साल पहले कोचिंग के मैनेजर की हत्या का मामला काफी चर्चा में था. मामले में हत्या के आरोपी स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था. बताया जा रहा है कि दोनों में अवैध संबंध थे. अवैध संबंध ही हत्या का कारण बना. इस मामले में आरोपी स्टूडेंट को दुर्ग जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
ये है पूरा मामला: ये पूरा मामला जिले के भिलाई नगर थाने का है. 6 साल पहले अक्टूबर 2017 में भिलाई नगर थाना में रुआबांधा सेक्टर निवासी एक शख्स ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के अनुसार उसकी पत्नी भिलाई में शिवा कोचिंग सेंटर की मैनेजर थी. वो कोचिंग जाने के लिए अपनी कार से निकली. हालांकि देर रात तक वापस नहीं आई. शिकायत के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की. जांच के दौरान नेवई सीआईएसएफ बाउंड्रीवॉल के पीछे नहर किनारे एक महिला का अज्ञात शव मिला. पता चला कि शव कोचिंग सेंटर की मैनेजर का ही है.
आरोपी ने कबूला जुर्म: इधर, पुलिस ने धारा 302, 301 के तहत अपराध दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया. इस बीच पुलिस ने मृतका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल खंगाला. फिर पता चला कि उसी कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट है, उसके और टीचर के मोबाइल का लास्ट लोकेशन सेम टाइम सेम प्लेस है. पुलिस ने उस स्टूडेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ की. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात को स्वीकार कर लिया.
अम्बिकापुर से भिलाई आया था पढ़ने : आरोपी के मुताबिक वो साल 2015-16 में अंबिकापुर से भिलाई आया था. भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग में उसने एडमिशन लिया. कोचिंग सेंटर की मैनेजर के घर वो पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था. इसी बीच दोनों की जान पहचान हुई और एक दूसरे से उन्हें प्यार हो गया. पढ़ाई पूरी होने के बाद स्टूडेंट अंबिकापुर वापस चला गया. हालांकि बीच-बीच में आकर वह टीचर से मिलता रहता था.
6 साल पहले मृतका के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच के दौरान नेवई सीआईएसएफ बाउंड्रीवॉल के पीछे नहर किनारे शव पाया गया. मामले में पुलिस ने एक स्टूडेंट से शक के आधार पर पूछताछ की. उसने आरोप स्वीकार कर लिया. आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. -सी एल साहू, जिला लोक अभियोजक
ऐसे दिया वारदात को अंजाम: आरोपी के मुताबिक, 14 अक्टूबर साल 2017 को फिर भिलाई आया. उसे लेने टीचर पावर हाउस स्टेशन अपनी कार से गई. इस दौरान टीचर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगी. वह आरोपी की शादी तुड़वाना चाहती थी. इतना ही नहीं वो बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दे रही थी, जिससे घबराकर कार में ही आरोपी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी.
आजीवन कारावास की सजा: हत्या के बाद आरोपी मृतका के कार और उसके बैग में रखे मोबाइल फोन के साथ अन्य दस्तावेज लेकर फरार हो गया. आरोपी ने अंबिकापुर जाकर कार का कलर बदल दिया था. इस मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 1000 रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.