दुर्ग: लोकसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इस बिल को लागू कर दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भिलाई में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. प्रदेश में पहली बार इस तरह का मामला मनेन्द्रगढ़ में दर्ज किया गया था, लेकिन यह दूसरा मामला भिलाई के छावनी क्षेत्र का है. जहां एक साल पहले 23 वर्षीय पीड़िता का निकाह रिजवान खान से हुआ था. रिजवान खान पहले से ही शादीशुदा था.
उसने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया और दूसरी पत्नी के रूप में पीड़िता से निकाह कर लिया. बाद में लड़की से पचास हजार नकद और सोने के जेवर की मांग करने लगा. पीड़िता ने जब मना कर दिया तो उसे शारीरिक प्रताड़ना और गाली-गलौज करने लगा.
पीड़िता ने इसकी शिकायत भिलाई के महिला थाना में की और बताया कि इसके पति ने फोन कर उसे तीन तलाक दे दिया है. इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए पति रिजवान के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है. प्रदेश में तीन तलाक कानून लागू होने के बाद भी इस तरह का मामला सामने आने पर पुलिस भी हैरान है.
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पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.