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दुर्ग: छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आया तीन तलाक का मामला, पीड़िता ने की शिकायत

प्रदेश में दूसरी बार तीन तलाक का मामला सामने आया है, जिसमें दुर्ग की एक पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है.

जिले में आया तीन तलाक का मामला
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Published : Nov 15, 2019, 10:29 PM IST

Updated : Nov 16, 2019, 12:20 AM IST

दुर्ग: लोकसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इस बिल को लागू कर दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भिलाई में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. प्रदेश में पहली बार इस तरह का मामला मनेन्द्रगढ़ में दर्ज किया गया था, लेकिन यह दूसरा मामला भिलाई के छावनी क्षेत्र का है. जहां एक साल पहले 23 वर्षीय पीड़िता का निकाह रिजवान खान से हुआ था. रिजवान खान पहले से ही शादीशुदा था.

जिले में आया तीन तलाक का मामला

उसने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया और दूसरी पत्नी के रूप में पीड़िता से निकाह कर लिया. बाद में लड़की से पचास हजार नकद और सोने के जेवर की मांग करने लगा. पीड़िता ने जब मना कर दिया तो उसे शारीरिक प्रताड़ना और गाली-गलौज करने लगा.

पीड़िता ने इसकी शिकायत भिलाई के महिला थाना में की और बताया कि इसके पति ने फोन कर उसे तीन तलाक दे दिया है. इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए पति रिजवान के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है. प्रदेश में तीन तलाक कानून लागू होने के बाद भी इस तरह का मामला सामने आने पर पुलिस भी हैरान है.

पढ़ें- दुर्ग: बहला-फुसला कर नाबालिग का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

दुर्ग: लोकसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इस बिल को लागू कर दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भिलाई में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. प्रदेश में पहली बार इस तरह का मामला मनेन्द्रगढ़ में दर्ज किया गया था, लेकिन यह दूसरा मामला भिलाई के छावनी क्षेत्र का है. जहां एक साल पहले 23 वर्षीय पीड़िता का निकाह रिजवान खान से हुआ था. रिजवान खान पहले से ही शादीशुदा था.

जिले में आया तीन तलाक का मामला

उसने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया और दूसरी पत्नी के रूप में पीड़िता से निकाह कर लिया. बाद में लड़की से पचास हजार नकद और सोने के जेवर की मांग करने लगा. पीड़िता ने जब मना कर दिया तो उसे शारीरिक प्रताड़ना और गाली-गलौज करने लगा.

पीड़िता ने इसकी शिकायत भिलाई के महिला थाना में की और बताया कि इसके पति ने फोन कर उसे तीन तलाक दे दिया है. इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए पति रिजवान के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है. प्रदेश में तीन तलाक कानून लागू होने के बाद भी इस तरह का मामला सामने आने पर पुलिस भी हैरान है.

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पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

Intro: लोकसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इस बिल को लागू कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भिलाई शहर में तीन तलाक का एक मामला पुलिस के सामने आया है।


Body:प्रदेश में पहली बार कुछ इसी तरह मामला मनेन्द्रगढ़ दर्ज कराया गया था। लेकिन यह दूसरा मामला भिलाई के छावनी क्षेत्र का है। जहां एक वर्ष पहले 23 वर्षीय पीड़िता का निकाह रिजवान खान से हुई थी। रिजवान खान पहले से ही शादी शुदा था। उसने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया और दूसरी पत्नी के रूप में पीड़िता से निकाह कर लिया बाद में उसे पचास हजार नगद सोने के जेवर की मांग करने लगा। पीड़िता ने जब मना कर दिया तो उसे शारीरिक प्रताड़ना गाली गलौज करने लगा। पीड़िता ने इसकी शिकायत भिलाई के महिला थाना में की इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए। पति रिजवान के खिलाफ धारा 498 A ,34 और दहेज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। प्रदेश में तीन तलाक कानून लागू होने के बाद भी इस तरह का मामला सामने आने पर पुलिस भी हैरान है।Conclusion:पुलिस का कहना है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत भिलाई के महिला थाना में की, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज किया गया ।


बाईट- प्रज्ञा मेश्राम,एएसपी,आइयूसीएडब्ल्यू,दुर्ग

कोमेन्द्र सोनकर, दुर्ग
Last Updated : Nov 16, 2019, 12:20 AM IST
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