दुर्ग: छत्तीसगढ़ सरकार ने हुक्का बार को अवैध घोषित कर रखा है, बावजूद इसके प्रदेश के कई शहरों में धड़ल्ले से नामी गिरामी होटलों और रेस्टोरेंट्स में हुक्का परोसा जा रहा है. दुर्ग पुलिस ने रविवार रात शहर के दो बड़े होटलों में छापामार कर्रवाई कर बड़ी संख्या में हुक्का पॉट, फ्लेवर और कोयले का जखीरा बरामद किया है. पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक हरीश तलरेजा और मैनेजर शेख मौसीन सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं.
पुलिस ने रेस्टोरेंट में लगाया था खबरी: सीएसपी वैभव बैंकर ने बताया कि "कई दिनों से शिकायत मिली थी कि सीजी प्राइड रेस्टोरेंट में हुक्का परोसा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपना खबरी रेस्टोरेंट में भेजा तब भी वहां पर हुक्का परोसा जा रहा था. खबरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने रेस्टोरेंट में दबिश दिया, जहां बड़ी संख्या में हुक्का के सामान बरामद किए है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट के संचालक, मैनेजर सहित हुक्का पीने वालों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."
सीएसपी वैभव बैंकर ने बताया कि "पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक हरीश तलरेजा को पहले चेतावनी भी दिया था, उसके बावजूद भी रेस्टोरेंट में झोपड़ी नुमा शेड बनाकर हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था. सीजी प्राइड रेस्टोरेंट के बाद पुलिस ने बघेरा स्थित सर्किल लाउंज होटल में दबिश दी. वहां से भी पुलिस ने बड़ी मात्रा में हुक्का पॉट, फ्लेवर,कोयले का जखीरा बरामद किया और होटल के संचालक अंकित वैष्णव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है."
हुक्के के खिलाफ सरकार सख्त: छत्तीसगढ़ सरकार ने हुक्का बार को अवैध घोषित करते हुए इसे गैर जमानतीय धाराओं के दायरे में ला दिया है. नियम के तहत प्रदेश में यदी कोई भी हुक्का बार का संचालन करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ गैर जमानतीय धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा. इन धाराओं के तहत 1 से लेकर 3 साल की सजा हो सकती है, इसके साथ ही 10 हजार से लेकर 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. वहीं हुक्का पिलाने वालों के साथ ही सरकार ने हुक्का पीने पर भी लगाम लगाने के लिए संशोधन एक्ट में प्रावधान किया है. इस नियम के हिसाब से हुक्का बार में हुक्का पीते हुए पकड़े जाने पर 1 हजार लेकर से 5 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.