दुर्गः निगम क्षेत्र के गोकुल नगर में भूखंड आबंटित होने के बाद से अबतक 20 डेयरी संचालक वहां शिफ्ट नहीं हुए हैं. इसे लेकर नगर निगम दुर्ग ने 20 डेयरी संचालकों को 15 दिन का अंतिम जारी किया है. डेयरी शिफ्ट नहीं करने की स्थिति में भूखंड आबंटन निरस्त करने के साथ प्रीमियम राशि को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी.
दुर्ग नगर निगम (Municipal Corporation Durg) ने गोकुल नगर में डेयरी संचालन के 42 डेयरी संचालकों को प्रीमियम राशि में भूखंड उपलब्ध करवाया था. जिसमें से 22 डेयरी संचालक गोकुल नगर में शिफ्ट हो चुके हैं. वहीं बाकी 20 डेयरी संचालक अभी डेयरी शिफ्ट नहीं कर पाए हैं. ये डेयरी संचालक अभी भी अपना डेयरी शहर में ही संचालित कर रहे हैं.
डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई
डेयरी संचालकों को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने 20 डेयरी संचालकों को निर्देशित किया है. जिसमें संचालकों को जल्द गोकुल नगर में शिफ्ट होने को कहा गया है. शिफ्ट नहीं होने की स्थिति में निगम की ओर से आबंटन भूखंड को निरस्त व प्रीमियम राशि को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी
बंद होने की कगार पर मुख्यमंत्री के जिले के 46 स्कूल, सैकड़ों लोग होंगे बेरोजगार !
भूखंड स्वामी को 15 दिन का समय
सभी 20 भूखंड स्वामी को 15 दिनों का अंतिम नोटिस जारी किया गया है. यदि 15 दिन के भीतर डेयरी को गोकुल नगर में शिफ्ट नहीं किए तो भूखंड का आबंटन निरस्त कर जमा प्रीमियम राशि को राजसात किया जाएगा. जिसका जिम्मेदार स्वयं भूखंड स्वामी की होंगे.