दुर्ग: झाड़-फूंक के नाम पर दो युवतियों से दुष्कर्म के दोषी बैगा को दुर्ग कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आदालत ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपी बैगा को दोषी पाया. जिसके बाद आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया. फैसला फास्ट ट्रैक न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया. घटना लगभग ढाई साल पहले नेवई थाना इलाके की है. आरोपी का नाम अर्जुन सिंह ठाकुर है. उसकी उम्र फिलहाल 60 साल के करीब है. वह ग्राम ठेका कापसीडीह राजिम का रहने वाला है.
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क्या है घटनाक्रम
एक दिन बैगा अपनी बेटी के घर गया था. पड़ोस में एक युवती का परिवार रहता है. युवती के माथे पर खुजली होने की शिकायत थी. बैगा अर्जुन सिंह ने इसका इलाज झाड़-फूंक से करने का दावा किया था. युवती के पिता ने इलाज शुरू करने की इजाजत दी थी. दो-तीन महीने बाद झाड़-फूंक का लाभ होता देख युवती के पिता ने इसकी जानकारी अपने जीजा को दी थी. जीजा की बेटी के पैर में भी सूजन की परेशानी थी. कई जगहों पर इलाज कराने पर भी उसे लाभ नहीं मिल रहा था. इस पर वह मामा के घर कथित बैगा से इलाज कराने आई थी.
11 फरवरी 2016 को बैगा अर्जुन सिंह युवती के घर पहुंचा. उसने दोनों युवतियों को झाड़-फूंक के लिए श्मशान घाट ले जाने की बात कही. साथ ही कहा कि युवतियों के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं आएगा. श्मशान पहुंचने पर बैगा ने झाड़-फूंक करने के बाद प्रसाद के रूप में चावल और बंदन खाने को दिया. साथ ही उन्हें जमीन पर लेट जाने को कहा. प्रसाद खाने के बाद दोनों युवतियां मौके पर बेहोश हो गईं.
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कोर्ट ने आरोप सही पाया
बैगा ने दो युवतियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. बेहोश होने के कारण युवतियां विरोध भी नहीं कर सकीं. घर आकर दोनों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी थी. जिसके बाद परिवार ने युवतियों के साथ मिलकर मामले की शिकायत पुलिस से की थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर लिया था. 14 फरवरी 2016 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. युवतियों को दिए गए प्रसाद का रासायनिक परीक्षण कराए जाने पर उसमें नींद की दवा एल्प्राजोलम के मिक्स होने की पुष्टि हुई. अदालत ने फैसला सुनाते हुए बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.