दुर्ग: जिला प्रशासन ने जिले को अनलॉक करते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत शहर के तमाम होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन जारी गाइडलान के अनुसार हॉल के 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जा सकता है. किसी भी स्थिति में 50 से अधिक व्यक्ति दिन में शामिल नहीं हो सकेंगे. जिला प्रशासन ने कहा टेकअवे, ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को ज्यादा महत्व दिया जाए. ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके.
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सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद
दुर्ग वासियों के लिए मई का अंतिम सप्ताह राहत भरा रहा है. कोरोना की रफ्तार कम होते ही धीरे-धीरे जिले में कुछ प्रतिबंधों के साथ दुकान खोलने में रियायत मिलनी शुरू हो गई. सोमवार की देर रात जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है. इसमें ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, थीम पार्क को अब भी खोलने की अनुमति नहीं मिली है. चौपाटियां भी बंद रहेंगी. वहीं सभी दुकानें और बाजार शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगे. जिले में अब भी धारा 144 लागू रहेगी.
मैरिज पैलेस, मैरिज हॉल को खोलने की मिली छूट
दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले के मैरिज पैलेस, मैरिज हॉल, धर्मशाला, टेंट हाउस, मैरिज रिसॉर्ट और होटल परिसर को वैवाहिक कार्यक्रम के लिए खोलने की अनुमति दी थी. उन्होंने आदेश जारी कर कहा था की वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है.