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Durg Police Action Against DJ: गणेश विसर्जन के दौरान डीजे वाले बाबू को हिदायत, तेज आवाज में DJ बजाने पर जाना होगा जेल ! - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई

Durg Police Action Against DJ: गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने पर वालों की अब खैर नहीं है. दुर्ग पुलिस ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है. गाइडलाइन का पालन न करने पर डीजे संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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एएसपी कार्यालय
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 27, 2023, 4:12 PM IST

Updated : Sep 27, 2023, 4:36 PM IST

दुर्ग में डीजे बजाने वालों की खैर नहीं

दुर्ग भिलाई: दुर्ग पुलिस की ओर से त्यौहारों में डीजे बजाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है. बुधवार को शहर एएसपी संजय कुमार ध्रुव ने पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे संचालकों की बैठक की. बैठक में पुलिस की ओर से एक गाइडलाइन जारी किया गया. गाइ़डलाइन का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इसे लेकर डीजे संचालकों को चेतावनी भी जारी है.

पुलिस ने जारी की गाइडलाइन: गाइडलाइन का पालन न करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. गाइडलाइन के अनुसार किसी भी हालात में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा. डीजे और धमाल की बुकिंग से पहले संचालकों को विधिवत प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसकी कॉपी संबंधित थाने में जमा करानी पड़ेगी. नई प्रक्रिया के तहत किस क्षेत्र से डीजे जाएगा? क्या समय होगा? ये जानकारी देना जरूरी किया गया है.

डीजे और धमाल की बुकिंग से पहले संचालकों को विधिवत प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसकी कॉपी संबंधित थाने में जमा कराए जाने का निर्देश डीजे संचालकों को दिया गया है. नियम का पालन न करने पर जुर्माना ठोका जाएगा. तेज डीजे बजाने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है.-संजय कुमार ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर

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डीजे संचालकों के लिए जारी नियम: साइलेंस जोन में डीजे बजाना प्रतिबंधित है. इन जगहों में स्कूल, कॉलेज, हाॅस्पिटल, न्यायालय, बुजुर्गों का निवास क्षेत्र और मजिस्ट्रेट की ओर से घोषित साइलेंस जोन सम्मिलित हैं. तेज आवाज में डीजे बजाने पर डीजे संचालक को जेल भी जाना पड़ेगा. 60 डेसिबल से अधिक उंचे आवाज में डीजे या धुमाल बजाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत तीन साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 15 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसमें पुलिस वाले वाहन का फोटो खींचकर रख लेंगे. बाद में ई चालान के तहत घर पर नोटिस भेजा जाएगा. डीजे संचालकों के किसी भी धर्म संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने बाले संगीत नहीं बजाने हैं. वरना उन पर कार्रवाई होगी.

दुर्ग में डीजे वाले बाबू इस बात का रखे घ्यान: बता दें कि बुधवार को एएसपी संजय कुमार ध्रुव ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की है. बैठक में पुलिस की ओर से डीजे संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है. गाइडलाइन का पालन न करने पर डीजे संचालकों पर कार्रवाई का प्रावधान है. दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि त्यौहारों में डीजे बजने से कई तरह के विवाद होते हैं. कई बार छोटा-मोटा विवाद बड़े अपराध का कारण बन जाता है. यही कारण है कि पहले से ही पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है.

दुर्ग में डीजे बजाने वालों की खैर नहीं

दुर्ग भिलाई: दुर्ग पुलिस की ओर से त्यौहारों में डीजे बजाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है. बुधवार को शहर एएसपी संजय कुमार ध्रुव ने पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे संचालकों की बैठक की. बैठक में पुलिस की ओर से एक गाइडलाइन जारी किया गया. गाइ़डलाइन का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इसे लेकर डीजे संचालकों को चेतावनी भी जारी है.

पुलिस ने जारी की गाइडलाइन: गाइडलाइन का पालन न करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. गाइडलाइन के अनुसार किसी भी हालात में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा. डीजे और धमाल की बुकिंग से पहले संचालकों को विधिवत प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसकी कॉपी संबंधित थाने में जमा करानी पड़ेगी. नई प्रक्रिया के तहत किस क्षेत्र से डीजे जाएगा? क्या समय होगा? ये जानकारी देना जरूरी किया गया है.

डीजे और धमाल की बुकिंग से पहले संचालकों को विधिवत प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसकी कॉपी संबंधित थाने में जमा कराए जाने का निर्देश डीजे संचालकों को दिया गया है. नियम का पालन न करने पर जुर्माना ठोका जाएगा. तेज डीजे बजाने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है.-संजय कुमार ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर

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डीजे संचालकों के लिए जारी नियम: साइलेंस जोन में डीजे बजाना प्रतिबंधित है. इन जगहों में स्कूल, कॉलेज, हाॅस्पिटल, न्यायालय, बुजुर्गों का निवास क्षेत्र और मजिस्ट्रेट की ओर से घोषित साइलेंस जोन सम्मिलित हैं. तेज आवाज में डीजे बजाने पर डीजे संचालक को जेल भी जाना पड़ेगा. 60 डेसिबल से अधिक उंचे आवाज में डीजे या धुमाल बजाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत तीन साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 15 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसमें पुलिस वाले वाहन का फोटो खींचकर रख लेंगे. बाद में ई चालान के तहत घर पर नोटिस भेजा जाएगा. डीजे संचालकों के किसी भी धर्म संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने बाले संगीत नहीं बजाने हैं. वरना उन पर कार्रवाई होगी.

दुर्ग में डीजे वाले बाबू इस बात का रखे घ्यान: बता दें कि बुधवार को एएसपी संजय कुमार ध्रुव ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की है. बैठक में पुलिस की ओर से डीजे संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है. गाइडलाइन का पालन न करने पर डीजे संचालकों पर कार्रवाई का प्रावधान है. दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि त्यौहारों में डीजे बजने से कई तरह के विवाद होते हैं. कई बार छोटा-मोटा विवाद बड़े अपराध का कारण बन जाता है. यही कारण है कि पहले से ही पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है.

Last Updated : Sep 27, 2023, 4:36 PM IST
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