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Action On Nursing Homes : दुर्ग में बिना लाइसेंस के संचालित नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई, जिला प्रशासन ने लगाया ताला, वसूला जुर्माना

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 30, 2023, 8:17 PM IST

Action On Nursing Homes दुर्ग जिला प्रशासन ने अवैध तरीके से संचालित चार नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई की है. ये सभी बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे. कार्रवाई के बाद सभी नर्सिंग होम को बंद कर दिया गया है.साथ ही नए लाइसेंस लेने के निर्देश दिए गए हैं.

Action On Nursing Homes
बिना लाइसेंस के संचालित नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई
बिना लाइसेंस के संचालित नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई

दुर्ग : जिले में संचालित चार नर्सिंग होम के खिलाफ कलेक्टर को जनदर्शन में शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद दुर्ग जिले के स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत चार नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है. चारों नर्सिंग होम पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.ये सभी नर्सिंग होम्स बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे थे.


क्या हैं नर्सिंग होम के लाइसेंस लेने के नियम ?: छत्तीसगढ़ शासन के नर्सिंग एक्ट 2013 के अंतर्गत नर्सिंग होम संचालित करने वाली संस्था को नियम 2013 के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाता है. जिसमें कई तरह के नियम लागू होते हैं. इन्हीं नियमों में अस्पताल के स्टाफ से लेकर फायर,बायो मेडिकल वेस्टएज डॉक्टरों की संख्या, नर्स की संख्या, कंपाउंडर, मेडिकल स्टाफ की संख्या,इलाज में इस्तेमाल में होने वाली मशीनों, फॉर्मेसी स्टोर और ओपीडी की जगह की जानकारी ली जाती है.

निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम करती है जांच : नर्सिंग होम का लाइसेंस देने से पहले नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग,नगर निगम का राजस्व विभाग सहित तमाम सीनियर डॉक्टर की टीम मौजूद रहती है, जो 150 से ज्यादा प्रकार के परीक्षण करती है. इस परीक्षण में यदि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति या नर्सिंग होम पात्र पाया जाता है, उसके बाद ही नर्सिंग होम का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग देता है.

''जिले में लगभग 440 नर्सिंग होम और क्लीनिक संचालित है.लगातार शिकायत आती रहती है.नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड को नहीं लेते हैं. साथ ही स्टाफ की कमी है. इसको लेकर डिप्टी कलेक्टरों की एक टीम बनाई गई है. यह टीम नर्सिंग होम में जाकर जांच कर रही है.-पुष्पेंद्र कुमार मीणा, कलेक्टर, दुर्ग

कड़े नियमों के बाद भी लापरवाही : इतने कड़े नियम कानून होने के बाद भी दुर्ग जिले के कई नर्सिंग होम ऐसे हैं. जो बिना लाइसेंस के संचालित हैं. या तो उन्होंने लाइसेंस किसी और से लीज पर ले रखा है. या बिना लाइसेंस के ही दुकान चला रहे हैं. जिसकी शिकायत दुर्ग जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी.इसके बाद छानबीन की गई. जिसके आधार पर चार नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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किन नर्सिंग होम्स पर हुई कार्रवाई ? : जिला प्रशासन ने गंगोत्री हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर धमधा, सीतादेवी क्लीनिक श्याम प्लाजा ग्राउंड फ्लोर अहिवारा रोड कुम्हारी, नंदिनी नर्सिंग होम वॉर्ड 7 अहिवारा, लैब केयर डायग्नोस्टिक वार्ड नं. 6 अहिवारा पर कार्रवाई की है. ये सभी बिना लाइसेंस के ही लोगों का इलाज कर रहे थे.नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत सभी पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. साथ ही नया लाइसेंस मिलने तक चारों संस्थाओं को संचालन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

बिना लाइसेंस के संचालित नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई

दुर्ग : जिले में संचालित चार नर्सिंग होम के खिलाफ कलेक्टर को जनदर्शन में शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद दुर्ग जिले के स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत चार नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है. चारों नर्सिंग होम पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.ये सभी नर्सिंग होम्स बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे थे.


क्या हैं नर्सिंग होम के लाइसेंस लेने के नियम ?: छत्तीसगढ़ शासन के नर्सिंग एक्ट 2013 के अंतर्गत नर्सिंग होम संचालित करने वाली संस्था को नियम 2013 के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाता है. जिसमें कई तरह के नियम लागू होते हैं. इन्हीं नियमों में अस्पताल के स्टाफ से लेकर फायर,बायो मेडिकल वेस्टएज डॉक्टरों की संख्या, नर्स की संख्या, कंपाउंडर, मेडिकल स्टाफ की संख्या,इलाज में इस्तेमाल में होने वाली मशीनों, फॉर्मेसी स्टोर और ओपीडी की जगह की जानकारी ली जाती है.

निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम करती है जांच : नर्सिंग होम का लाइसेंस देने से पहले नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग,नगर निगम का राजस्व विभाग सहित तमाम सीनियर डॉक्टर की टीम मौजूद रहती है, जो 150 से ज्यादा प्रकार के परीक्षण करती है. इस परीक्षण में यदि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति या नर्सिंग होम पात्र पाया जाता है, उसके बाद ही नर्सिंग होम का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग देता है.

''जिले में लगभग 440 नर्सिंग होम और क्लीनिक संचालित है.लगातार शिकायत आती रहती है.नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड को नहीं लेते हैं. साथ ही स्टाफ की कमी है. इसको लेकर डिप्टी कलेक्टरों की एक टीम बनाई गई है. यह टीम नर्सिंग होम में जाकर जांच कर रही है.-पुष्पेंद्र कुमार मीणा, कलेक्टर, दुर्ग

कड़े नियमों के बाद भी लापरवाही : इतने कड़े नियम कानून होने के बाद भी दुर्ग जिले के कई नर्सिंग होम ऐसे हैं. जो बिना लाइसेंस के संचालित हैं. या तो उन्होंने लाइसेंस किसी और से लीज पर ले रखा है. या बिना लाइसेंस के ही दुकान चला रहे हैं. जिसकी शिकायत दुर्ग जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी.इसके बाद छानबीन की गई. जिसके आधार पर चार नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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