मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल 2019 तक न्यायिक हिरासत में नक्का को भेजा गया था. अभियुक्त के विरुद्ध समुचित साक्ष्य होने के कारण विवेचना पूरी कर 4 अप्रैल को चालान प्रस्तुत किया जाना था लेकिन इससे पहले ही नक्का की जमानत हो गई.
इस मामले में कहां लापरवाही हुई ये आईजी हिमांशु गुप्ता नहीं बता पाए. उन्होंने इतना ही कहा कि नक्का के खिलाफ विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य हैं. राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक सप्ताह के अंदर विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल की जाएगी. आईजी ने बताया गिरफतारी के 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है. इससे पहले कि चार्जशीट दाखिल कर दी जाती हाईकोर्ट ने नक्का को जमानत दे दी.
बता दें पुलिस ने नक्का को राजनांदगाव जिले के बाघनदी थाना क्षेत्र से 23 दिसंबर को पकड़ा था. नक्का पर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के साथ-साथ नक्सलियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप थे. पुलिस नक्का की तलाश लंबे समय से कर रही थी.