दुर्ग: भिलाई में एक ट्रक का बीमा राशि नहीं मिलने पर प्रार्थी ने बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर 18 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र के रहने वाले परिवादिनी ने ट्रक का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के भिलाई शाखा में करवाया था. जिसके बाद 2016 में ट्रक ड्राइवर कोयला लेकर महाराष्ट्र गया था, जहां से ट्रक समेत वह फरार हो गया, जिसकी FIR प्रार्थी ने दर्ज कराई और बीमा कंपनी को इसकी सूचना दी. बीमा कंपनी के पास सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी कंपनी प्रार्थी को टालते रही और अंत में बीमा की राशि देने से इंकार कर दिया. इसके बाद प्रार्थी ने उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
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बीमा कंपनी का दावा खारिज करना अनुचित
प्रकरण में बीमा कंपनी ने ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं होने का तर्क प्रस्तुत करते हुए, इसे बीमा पॉलिसी के नियम के खिलाफ बताया और राशि देने के कंपनी को उत्तरदायी नहीं बताया था. वहीं जिला उपभोक्ता फोरम ने पाया कि परिवादिनी का वाहन चोरी होना एक प्रमाणित तथ्य है और बीमा कंपनी ने वाहन के ड्राइवर के वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में दावा खारिज किया है जो उचित नहीं है.
बीमा कंपनी पर लगा जुर्माना
वैध ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी शर्त वाहन परिचालन के समय हुई दुर्घटना की स्थिति में ही लागू होती है. चोरी से हुई क्षति की स्थिति में वाहन चालक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस का कोई औचित्य नहीं होने की बात कहते हुए, कंपनी पर 18 लाख 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. जिसमें वाहन का बीमित मूल्य 17 लाख 50 हजार रुपए, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपए और वाद व्यय 2 हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है.