दुर्ग: भिलाई जिले के स्थाई और अस्थाई पटाखा दुकानों को लेकर पहली बार एडवाइजरी जारी की गई है. अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है. कोई भी पटाखा दुकान संचालक इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बुधवार को नगर सेना के अधिकारी पटाखा दुकानों का निरीक्षण करेंगे और कहीं कोई खामी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
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अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी
- पटाखा दुकानों में बांस, बल्ली, रस्सी, टेंट और कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
- दुकान बनाने के लिए टीन शेड का इस्तेमाल होना चाहिए.
- दो पटाखा दुकानों के बीच में कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए.
- दुकान में प्रकाश व्यवस्था के लिए लैंप और खुली बिजली बत्ती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
- किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रतिबंधित होगी.
- दुकानों के बिजली कनेक्शन के लिए खुले तारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
- मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए ताकि शार्ट सर्किट की स्थिति में अपने आप सप्लाई बंद हो जाए.
- दुकान लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ऊपर से हाई टेंशन लाइन न गुजरी हो.
- हर दुकान में पांच किलो का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए.
- दुकान के सामने दो लीटर क्षमता के पानी के ड्रम और रेत भरी बाल्टी की व्यवस्था होनी चाहिए.
- दुकानों के सामने वाहन पार्किंग नहीं होगी.
- बाजार और एंबुलेंस का नंबर होना चाहिए ताकि वाहनों के मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए.
जिला सेनानी अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि पटाखा दुकानों को लेकर एडवाइजरी जारी गी गई है. जिसका सभी को अनिवार्य रुप से पालन करना होगा. एडवाइजरी का पालन न करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातक सेवा अधिनियम 2018 और नियमा 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी. बुधवार यानी आज से दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा.