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ACB Court Durg: दुर्ग में तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी को 7 साल की सजा - Assistant Mineral Officer to 7 years imprisonment

ACB Court Durg दुर्ग में तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई. 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. Durg News

ACB Court Durg
आय से अधिक संपत्ति का मामला
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Published : Jul 2, 2023, 2:11 PM IST

Updated : Jul 2, 2023, 2:24 PM IST

दुर्ग: आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की विशेष न्यायालय ने दुर्ग के तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे को दोषी पाया है. कुम्हारे को सात साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया है.

इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दुर्ग आदित्य जोशी की कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध के लिए सात साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन ने की.

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ये है मामला: तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग गणेश प्रसाद कुम्हारे द्वारा अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर चल-अचल संपत्ति अर्जित किए जाने की गोपनीय सूचना एसीबी रायपुर को मिली थी. सूचना पर प्रकरण दर्ज कर 11 अक्टूबर 2020 को एसीबी ने विशेष न्यायालय रायपुर से तलाशी वारंट लिया. इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपी के विजय नगर स्थित नवनिर्मित मकान की तलाशी ली. तलाशी के दौरान एसीबी की टीम ने कैश, बैंक संबंधित दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को जब्त किया था.

सहायक खनिज अधिकारी के पास करोड़ों की संपत्ति: जांच के दौरान एक जनवरी 2004 से 12 अक्टूबर 2010 तक की अवधि का आय-व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया. ब्यौरा के मुताबिक आरोपियों ने कुल 2 करोड़ 20 लाख 51 हजार 378 रुपये कR अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया. जो उसकी आय की तुलना में 408 प्रतिशत ज्यादा है.


दुर्ग: आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की विशेष न्यायालय ने दुर्ग के तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे को दोषी पाया है. कुम्हारे को सात साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया है.

इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दुर्ग आदित्य जोशी की कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अपराध के लिए सात साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन ने की.

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ये है मामला: तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग गणेश प्रसाद कुम्हारे द्वारा अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर चल-अचल संपत्ति अर्जित किए जाने की गोपनीय सूचना एसीबी रायपुर को मिली थी. सूचना पर प्रकरण दर्ज कर 11 अक्टूबर 2020 को एसीबी ने विशेष न्यायालय रायपुर से तलाशी वारंट लिया. इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपी के विजय नगर स्थित नवनिर्मित मकान की तलाशी ली. तलाशी के दौरान एसीबी की टीम ने कैश, बैंक संबंधित दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को जब्त किया था.

सहायक खनिज अधिकारी के पास करोड़ों की संपत्ति: जांच के दौरान एक जनवरी 2004 से 12 अक्टूबर 2010 तक की अवधि का आय-व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया. ब्यौरा के मुताबिक आरोपियों ने कुल 2 करोड़ 20 लाख 51 हजार 378 रुपये कR अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया. जो उसकी आय की तुलना में 408 प्रतिशत ज्यादा है.


Last Updated : Jul 2, 2023, 2:24 PM IST
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