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अनलॉक: धमतरी में 100 फीसदी संख्या के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर, बस्तर में होटल में बैठकर खाना सकेंगे लोग

कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद धमतरी जिला प्रशासन ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. कलेक्टर पीएस एल्मा (Dhamtari Collector Padum Singh Alma)ने आदेश जारी कर शत-प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं. जिले के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए हैं. इधर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल (bastar Collector rajat bansal) ने लॉकडाउन के बीच जिलेवासियों को कुछ राहत दी है. इस आदेश में सबसे ज्यादा राहत होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को मिली है. होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को रात 8 बजे तक लोगों को बैठाकर खाना खिलाने की छूट दे दी गई है.

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Published : Jun 12, 2021, 8:12 PM IST

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धमतरी और बस्तर में अनलॉक

धमतरी/जगदलपुर: कोरोना के भय से जैसे-जैसे राहत मिल रही है. उसी तरह जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पर लौट रही है. प्रदेश के कई जिले अब धीरे-धीरे अनलॉक होना शुरू हो गए हैं. शनिवार को धमतरी जिला प्रशासन ने अनलॉक (dhamtari unlock) को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. इधर बस्तर जिला प्रशासन ने भी अनलॉक (bastar unlock ) को लेकर निर्देश जारी किए हैं. धमतरी कलेक्टर पीएस एल्मा (Dhamtari Collector Padum Singh Alma) ने शासकीय विभागों में शत प्रतिशत अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं. वहीं जिले के व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं. इधर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल (bastar Collector rajat bansal) ने लॉकडाउन के बीच जिलेवासियों को कुछ राहत दी है. इस आदेश में सबसे ज्यादा राहत होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को मिली है. होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को रात 8 बजे तक लोगों को बैठाकर खाना खिलाने की छूट दे दी गई है.

शर्तों के साथ धमतरी जिला अनलॉक

जिले में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद धमतरी जिला कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. कलेक्टर पीएस एल्मा ने आदेश जारी कर शत-प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं. जिले के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

रविवार लॉकडाउन में इन्हें मिली छूट

आदेश में पूर्व के अनुसार प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पीडीएस सेंटर, फल-सब्जियों की दुकान, दूध वितरण समेत होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.

अजीबो-गरीब दावा: कोविशील्ड की दूसरी डोज के बाद चुंबक बन गया शरीर

बस्तर में दी गई रियायत

बस्तर जिले में भी अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बस्तर कलेक्टर ने जिलेवासियों को कुछ राहत दी है. जिला कलेक्टर रजत बंसल ने आदेश जारी करते हुए होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों को रात 8 बजे तक लोगों को बैठाकर भोजन खिलाने की छूट दे दी गई है. हालांकि इस दौरान केवल 50% लोगों को बैठाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक अब संचालित हो सकेंगे.

पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद

प्रशासन की ओर से दी गई रियायत में अभी भी बस्तर के पर्यटन स्थलों को बंद रखने के निर्देश यथावत जारी रहेगा. साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सभी ठेला गुमटियों, फल सब्जी, अनाज मंडी ,सलून ब्यूटी पार्लर, पार्क, स्पा ,चौपाटी, साप्ताहिक हाट बाजार, लाइब्रेरी, होटल रेस्टोरेंट में ऑनलाइन पार्सल के अलावा काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा. वहीं शादी-ब्याह में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 50 लोगों की अनुमति होगी. दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में भी 20 लोग शामिल हो सकेंगे.

नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने पहले 17 जून तक कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन का पालन करने के लिए आदेश जारी था. लेकिन 17 जून के पहले ही बस्तर कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर लॉकडाउन में काफी कुछ रियायत बस्तर वासियों को दी है. लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान कोरोना के सारे नियमों का पालन करने सख्त आदेश जारी किया है. और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है.

धमतरी/जगदलपुर: कोरोना के भय से जैसे-जैसे राहत मिल रही है. उसी तरह जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पर लौट रही है. प्रदेश के कई जिले अब धीरे-धीरे अनलॉक होना शुरू हो गए हैं. शनिवार को धमतरी जिला प्रशासन ने अनलॉक (dhamtari unlock) को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. इधर बस्तर जिला प्रशासन ने भी अनलॉक (bastar unlock ) को लेकर निर्देश जारी किए हैं. धमतरी कलेक्टर पीएस एल्मा (Dhamtari Collector Padum Singh Alma) ने शासकीय विभागों में शत प्रतिशत अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं. वहीं जिले के व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं. इधर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल (bastar Collector rajat bansal) ने लॉकडाउन के बीच जिलेवासियों को कुछ राहत दी है. इस आदेश में सबसे ज्यादा राहत होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को मिली है. होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को रात 8 बजे तक लोगों को बैठाकर खाना खिलाने की छूट दे दी गई है.

शर्तों के साथ धमतरी जिला अनलॉक

जिले में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद धमतरी जिला कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. कलेक्टर पीएस एल्मा ने आदेश जारी कर शत-प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं. जिले के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

रविवार लॉकडाउन में इन्हें मिली छूट

आदेश में पूर्व के अनुसार प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पीडीएस सेंटर, फल-सब्जियों की दुकान, दूध वितरण समेत होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.

अजीबो-गरीब दावा: कोविशील्ड की दूसरी डोज के बाद चुंबक बन गया शरीर

बस्तर में दी गई रियायत

बस्तर जिले में भी अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बस्तर कलेक्टर ने जिलेवासियों को कुछ राहत दी है. जिला कलेक्टर रजत बंसल ने आदेश जारी करते हुए होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों को रात 8 बजे तक लोगों को बैठाकर भोजन खिलाने की छूट दे दी गई है. हालांकि इस दौरान केवल 50% लोगों को बैठाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक अब संचालित हो सकेंगे.

पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद

प्रशासन की ओर से दी गई रियायत में अभी भी बस्तर के पर्यटन स्थलों को बंद रखने के निर्देश यथावत जारी रहेगा. साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सभी ठेला गुमटियों, फल सब्जी, अनाज मंडी ,सलून ब्यूटी पार्लर, पार्क, स्पा ,चौपाटी, साप्ताहिक हाट बाजार, लाइब्रेरी, होटल रेस्टोरेंट में ऑनलाइन पार्सल के अलावा काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा. वहीं शादी-ब्याह में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 50 लोगों की अनुमति होगी. दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में भी 20 लोग शामिल हो सकेंगे.

नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने पहले 17 जून तक कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन का पालन करने के लिए आदेश जारी था. लेकिन 17 जून के पहले ही बस्तर कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर लॉकडाउन में काफी कुछ रियायत बस्तर वासियों को दी है. लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान कोरोना के सारे नियमों का पालन करने सख्त आदेश जारी किया है. और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है.

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