धमतरी: जिले में हाइवा की रफ्तार पर अब लगाम कसने को प्रशासन ने नियम जारी कर दिया (Administration control speed of hywa in Dhamtari) है. 8 बजते ही शहर में रेलगाड़ी की तरह बेलगाम हाइवा की एंट्री होती थी. जिससे सड़क हादसे भी होने लगे थे. बीते दिनों ईटीवी भारत ने इस समस्या को लेकर शहरवासियों से चर्चा कर खबर को प्रमुखता से उठाया था. शासन-प्रशासन को गहरी नींद से जगाने के लिए खबर के जरिए इस समस्या को पेश किया गया था. बढ़ते सड़क हादसे को लेकर प्रशासन ने बैठक बुलाकर यातायात व्यवस्था को सुधारने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की है. हाइवा के शहर में प्रवेश को लेकर नियम भी जारी किया गया है.
अब रात 8:00 बजे के बजाय रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक शहर में हाइवा चलेगी. समय बढ़ाये जाने की खबर से शहरवासियों को राहत मिलेगी. शहरवासियों ने ईटीवी भारत के माध्यम से चलाये गए खबर के लिए ईटीवी भारत का आभार जताया है.
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जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
गुरुवार को धमतरी कलेक्टर पी.एस.एल्मा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक रखी गई थी. जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बताया गया कि अब शहर के अंदर खनिज, रेत और गिट्टी परिवहन करने वाले हाइवा वाहनों को रात नौ से सुबह 6 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इसी तरह सड़क हादसों पर लगाम लगाने को धमतरी शहर के चौक-चौराहों में सुचारू प्रकाश व्यवस्था और चौराहों के डिवाइडर में अब 30 किलोमीटर की स्पीड लिमिट वाला बोर्ड लगाया जाएगा. जो कि सड़क किनारे लगा है. इससे दोनों ओर से आने वाले राहगीरों को स्पीड लिमिट का ध्यान रहेगा.
बैठक में दिए गए निर्देश
इस विषय में आज कलेक्टर पी.एस.एल्मा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इस बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बन रही चार लेन सड़क में भी राहगीरों की सुरक्षा को ध्यान में रख जहां-जहां डायवर्सन है. वहां बड़े-बड़े बोर्ड लगाने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को दिए हैं.