धमतरी: कुरूद थाना क्षेत्र अंतर्गत नारी गांव में स्थित किरण ढाबा के संचालक अजय सिंह 30 दिसंबर को थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई. उसने बताया कि एक कार में चार युवक सवार होकर ढाबा पहुंचे. ढाबा में घुसते ही चारों ने अपना आईडी कार्ड दिखाया. खुद को (एनसीआईबी) राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो का अधिकारी बताकर दुकान की तलाशी करने लगे. दुकान के कांउटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने पीने के लिए चार पौवा देसी शराब रखा था. जिसे देखकर शराब बेचने की बात कहकर ढाबा के कर्मचारियों के साथ मारपीट की. इसके बाद उन्होंने अपनी कार से एक बोरी शराब निकालकर पीड़ित के दुकान में रखकर फोटो लेकर जेल भेजने की धमकी देने लगे. मामले को रफा-दफा कराने के नाम पर उससे 80 हजार रुपये की मांग की.
चारों ने ढाबा संचालक को बंधक बनाया और उसके निवास स्थान दमानी कॉलोनी नयापारा रायपुर लेकर गए. घटना से घबराएं ढाबा संचालक ने घर में रखे 15 हजार रुपये कैश उन्हें दिया. इसके बाद आरोपियों ने ढाबा संचालक को अपने गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और ढाबा लाकर छोड़ दिया. बाकी 65 हजार रुपये 31 दिसंबर की सुबह 11 बजे धमतरी लाकर पहुंचाने की धमकी दी.
फर्जी अफसरों का कारनामा: फर्जी अफसरों की धमकियों से डरकर ढाबा संचालक कुरुद थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की. रिपोर्ट और हुलिए के आधार पर कुरूद एसडीओपी केके बाजपेयी के नेतृत्व में सायबर सेल और कुरूद की संयुक्त टीम ने आरोपियों की पतासाजी शुरू की. 31 दिसंबर को आरोपियों के बताये हुए धमतरी बस स्टैंड में पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस तरह धमतरी पुलिस ने 4 फर्जी अफसरों को गिरफ्तार किया है. ये चारों खुद को एनसीआईबी यानी राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो का अफसर बताते थे और पैसा वसूली करते थे.
कांकेर के आदमी ने दी थी ट्रेनिंग: पुलिस की पूछताछ में आरोपियों की पहचान कांकेर निवासी सागर देवनाथ, फससगांव कोंडागांव निवासी वेदांश चौहान ,सुधांशु पांडेय और पंकज यादव के रूप में हुई है. आरोपियों ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी मुलाकात कांकेर निवासी कैलाश साहू से हुई. जिसने उन्हें फर्जी एनसीआईबी अफसर बनने की ट्रेनिंग दी. उसने चारों को बताया कि एनसीआईबी अधिकारी बनकर छत्तीसगढ़ के किसी भी जगह पर कार्रवाई की जा सकती है. इसके बाद चारों युवक नारी गांव पहुंचे और रेड की कार्रवाई की और किरण रेस्टोरेंट के मालिक को डरा धमकाकर पैसा उगाही करने लगे.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में उपयोग किए दो कार और कैश जब्त किए है. पुलिस ने सभी आरोपियों को अपराध धारा 420,419, 384,365,342,120बी, 457 के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.