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अब बाइक लेकर स्कूल नहीं जा पाएंगे नाबालिग, कलेक्टर का सख्त निर्देश - बाइक

सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन के आदेश पर हादसों पर काबू पाने के लिए ज्यादातर निजी स्कूलों ने फरमान जारी कर दिया है.

स्कूली बच्चों की स्कूटी-बाइक पर लगी रोक
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Published : Jul 30, 2019, 11:05 AM IST


धमतरी: प्रदेश में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. हादसों पर काबू पाने के लिए ज्यादातर निजी स्कूलों ने फरमान जारी कर दिया है कि अगर छात्र बाइक से स्कूल पहुंचे तो उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

बाइक लेकर स्कूल नहीं जा पाएंगे नाबालिग

स्कूल पर भी हो सकती है कार्रवाई
दरअसल कलेक्टर ने स्कूलों को इस बाबत आदेश जारी किया था. आदेश में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के स्कूली छात्र-छात्राएं बाइक लेकर स्कूल न जाए. अगर बाइक से स्कूल जाते दिखाई देंगे तो परिजनों के साथ स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी कार्रवाई होगी.

परिजनों पर भी कार्रवाई संभव
स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थी और उनके पालकों को आदेश के बारे में बताया जा चुका है. वहीं अब ट्रैफिक पुलिस भी अभियान चलाकर बाइक न चलाने की नसीहत देंगे. इसके बाद भी बच्चे नहीं माने तो बच्चों के साथ पालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इस मामले में शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि इस आदेश को जिले के सभी स्कूलों में सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा. अगर कोई भी नियम तोडे़गा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी.


धमतरी: प्रदेश में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. हादसों पर काबू पाने के लिए ज्यादातर निजी स्कूलों ने फरमान जारी कर दिया है कि अगर छात्र बाइक से स्कूल पहुंचे तो उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

बाइक लेकर स्कूल नहीं जा पाएंगे नाबालिग

स्कूल पर भी हो सकती है कार्रवाई
दरअसल कलेक्टर ने स्कूलों को इस बाबत आदेश जारी किया था. आदेश में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के स्कूली छात्र-छात्राएं बाइक लेकर स्कूल न जाए. अगर बाइक से स्कूल जाते दिखाई देंगे तो परिजनों के साथ स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी कार्रवाई होगी.

परिजनों पर भी कार्रवाई संभव
स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थी और उनके पालकों को आदेश के बारे में बताया जा चुका है. वहीं अब ट्रैफिक पुलिस भी अभियान चलाकर बाइक न चलाने की नसीहत देंगे. इसके बाद भी बच्चे नहीं माने तो बच्चों के साथ पालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इस मामले में शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि इस आदेश को जिले के सभी स्कूलों में सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा. अगर कोई भी नियम तोडे़गा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी.

Intro:जिला प्रशासन के आदेश पर शहर और ग्रामीण अंचल में संचालित ज्यादातर निजी स्कूलों ने फरमान जारी कर दिया है कि नाबालिग विद्यार्थी बाइक से स्कूल आये.इस फरमान से पालकों में भी हड़कंप मच गया है.ट्रैफिक पुलिस यदि सख्ती बरतती है तो स्कूल प्रबंधन इसके लिए जवाबदार नहीं होंगे.कुछ स्कूलों ने तो यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बाइक से स्कूल पहुंचने पर उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

Body:अक्सर देखा जाता है की माता पिता अपने नाबालिक के हाथो मे बाईक थमा देते है इस वजह से कई बार बूरे परिणाम भी देखने को मिलता है जिसके चलते धमतरी के कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को एक आदेश जारी किया है.आदेश मे कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के स्कूली छात्र छात्राए बाईक लेकर स्कूल नही जायेगे.अगर बाईक से स्कूल जाते दिखाए देगे तो पालक के साथ स्कूल प्रबंधन के उपर भी कार्रवाई होगा.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति और छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा समिति के निर्देशों का हवाला देते हुए जिला शिक्षा विभाग ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थी मोटरसाइकिल स्कूटी चलाते पाए गए तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.इस पर जिला शिक्षा विभाग ने भी सभी शासकीय और निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल की नाबालिक विद्यार्थी बाइक से ना आये जिनके उम्र 18 वर्ष से कम है.आदेश के बाद भी यदि बाइक और स्कूटी से स्कूल पहुंचते है तो उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

बता दे कि स्कूलो के माध्यम से विद्यार्थी और पालकों को शासन से आदेश के बारे में बताया जा चुका है वही अब ट्रैफिक पुलिस भी अभियान चलाकर बाइक न चलाने की नसीहत देंगे.इसके बाद भी नहीं माने उन बच्चों और पालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

Conclusion:बहरहाल शिक्षा विभाग के अफसरो को कहना है कि इस आदेश को जिले के सभी स्कूलो मे सख्ती के साथ पालन कराया जायेगा.अगर कोई भी नियम तोड़ेगा तो उसके उपर कार्रवाई होगा.

बाईट...टीके साहू,जिला शिक्षाधिकारी

रामेश्वर मरकाम,ईटीवी भारत,धमतरी

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