गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में मंगलवार से थोड़ी राहत देते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है. जिसके लिए कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. साथ ही अगर कोई भी कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करते पाया गया तो उस पर 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना की कार्रवाई के साथ एक महीने तक दुकान को सील किया जा सकता है.
करीब दो महीने से ज्यादा समय के लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को थोड़ी राहत देते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके तहत अब लोगों को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही कुछ दुकानों को छोड़कर करीब सभी दुकानों को कोरोना गाइडलाइन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.
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आदेश के मुताबिक
- सब्जी वालों को ठेले से ही घूम-घूमकर सब्जी बेचने की अनुमति होगी.
- सैलून ब्यूटी पार्लर पूरी तरह बंद रहेंगे.
- होटल रेस्टोरेंट अभी भी बंद रहेंगे. केवल होम डिलीवरी की सुविधा के तहत लोगों को खाना नाश्ता पहुंचाया जाएगा.
- दुकानदारों को भी दुकानों में अपने और अपने कर्मांचरियो का टीके के प्रमाण पत्र को भी लगाकर रखना है.
- कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
- हर दिन दोपहर 2 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा.
- हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा.
- शादी-विवाह में कोविड गाइडलाइन की अनदेखी करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.