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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने इनकार कर दिया है. जस्टिस संजय अग्रवाल ने इसके लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है.

petition filed against JP Nadda in chhattisgarh highcourt
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Jan 14, 2021, 9:47 PM IST

बिलासपुर: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने इनकार कर दिया है. जस्टिस संजय अग्रवाल ने इसके लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है. अब मामले को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा. हालांकि, अभी सुनवाई की तारीख और बेंच तय नहीं है. BJP अध्यक्ष पर पूर्व CM स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस दायर किया था.

दरअसल, 2013 में BJP के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्‌डा के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था. इसमें नड्‌डा के मीडिया दिए गए बयानों को आधार बनाया गया था. इसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी.

पढ़ें-ऋचा जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रदेश की नक्सली घटनाओं के लिए कांग्रेस और पूर्व CM को बताया था जिम्मेदार

याचिका में नड्‌डा के उस बयान का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बढ़ती नक्सली घटनाओं के लिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जिम्मेदार हैं. नड्डा का कहना था कि राज्य निर्माण के बाद जोगी मुख्यमंत्री रहे. उसके पहले भी लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही, लेकिन उन्होंने नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने की कोई ठोस पहल नहीं की.

बिलासपुर: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने इनकार कर दिया है. जस्टिस संजय अग्रवाल ने इसके लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है. अब मामले को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा. हालांकि, अभी सुनवाई की तारीख और बेंच तय नहीं है. BJP अध्यक्ष पर पूर्व CM स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस दायर किया था.

दरअसल, 2013 में BJP के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्‌डा के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था. इसमें नड्‌डा के मीडिया दिए गए बयानों को आधार बनाया गया था. इसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी.

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प्रदेश की नक्सली घटनाओं के लिए कांग्रेस और पूर्व CM को बताया था जिम्मेदार

याचिका में नड्‌डा के उस बयान का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बढ़ती नक्सली घटनाओं के लिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जिम्मेदार हैं. नड्डा का कहना था कि राज्य निर्माण के बाद जोगी मुख्यमंत्री रहे. उसके पहले भी लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही, लेकिन उन्होंने नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने की कोई ठोस पहल नहीं की.

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