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बिलासपुर ADJ कोर्ट : दैहिक शोषण के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

महिला को झूठे प्यार में फंसाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को बिलासपुर के ADJ कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : Dec 12, 2019, 10:07 PM IST

बिलासपुर: शादी का झांसा देकर दो साल तक दैहिक शोषण करने और गर्भपात कराने के बाद मारपीट करने वाले आरोपी गुलाब सिंह भैना को ADJ कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. गौरेला के भैना निवासी गौरेला गुलाब सिंह का अपने ही गांव की एक युवती से साल 2016 में परिचय के बाद प्रेम हुआ और अभियुक्त गुलाब सिंह ने अप्रैल 2017 में उसे अपने घर ले गया. शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के बाद वापस घर छोड़ दिया. पीड़िता के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करवाया. चार माह साथ में रखने के बाद काम के बहाने छोड़कर भाग निकला.

पढ़ें: जगदलपुर : 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी देने की मांग

गांव के पंचायत के फैसले को मानकर आरोपी गुलाब सिंह ने पीड़िता को अपने घर ले गया और फिर से घर में रखकर उसका दैहिक शोषण करता रहा. 26 मार्च 2019 को आरोपी ने फिर से पीड़िता के साथ मारपीट कर घर से भगा दिया जिस पर उसने इसकी गौरेला थाने शिकायत दर्ज कराई आरोपी को पुलिस ने 29 मार्च 2019 को गिरफतार किया.

बिलासपुर: शादी का झांसा देकर दो साल तक दैहिक शोषण करने और गर्भपात कराने के बाद मारपीट करने वाले आरोपी गुलाब सिंह भैना को ADJ कोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. गौरेला के भैना निवासी गौरेला गुलाब सिंह का अपने ही गांव की एक युवती से साल 2016 में परिचय के बाद प्रेम हुआ और अभियुक्त गुलाब सिंह ने अप्रैल 2017 में उसे अपने घर ले गया. शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के बाद वापस घर छोड़ दिया. पीड़िता के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करवाया. चार माह साथ में रखने के बाद काम के बहाने छोड़कर भाग निकला.

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गांव के पंचायत के फैसले को मानकर आरोपी गुलाब सिंह ने पीड़िता को अपने घर ले गया और फिर से घर में रखकर उसका दैहिक शोषण करता रहा. 26 मार्च 2019 को आरोपी ने फिर से पीड़िता के साथ मारपीट कर घर से भगा दिया जिस पर उसने इसकी गौरेला थाने शिकायत दर्ज कराई आरोपी को पुलिस ने 29 मार्च 2019 को गिरफतार किया.

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बिलासपुर दो साल तक शादी का झांसा देकर दैहिक शोसण करने और बाद में गर्भवती होने के बाद गर्भपात कराने के बाद भी मारपीट करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।Body:cg_bls_01_faisla_av_CGC10013

उक्ताषय के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी गुलाब सिंह पिता छन्नू लाल भैना निवासी नेवरीनवापारा थाना गौरेला का अपने ही गांव की एक युवती से 2016 में परिचय के बाद प्यार का इजहार हुआ और अभियुक्त गुलाब सिंह ने अप्रेल 2017 में अपने घर ले गया और रात को जबरन गलत काम किया और वापस घर छोड़ दिया और बाद मे जब पीड़िता ने उसको षादी के लिये बोला तो आरोपी पीड़िता को अपने साथ भगाकर पहले तो घर ले गया पर बाद में जब आरोपी के घरवालों ने घर में रखने से इंकार कर दिया तो पीड़िता को सतोकपुर हर्राटोला के पास ले गया जहां वह रोज षारीरिक संबंध बनाता था। जब पीड़िता गर्भवती हो गयी तो उसका गर्भपात करा दिया और चार माह साथ रखने के बाद काम के बहाने छोड़कर भाग गया इस मामले में बाद में गांव में पंचायत भी हुयी जिस पर अभियुक्त पीड़िता को समझाईष देने अपने घर ले गया और फिर से घर में रखकर दुश्कर्म करता रहा। बाद में 26 मार्च 2019 को आरोपी ने फिर से पीड़िता को मारपीट कर घर से भगा दिया जिस पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर गौरेला थाने में अपराध क्रमांक 104/2019 भादवि की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया और आरोपी को पुलिस ने 29 मार्च 2019 को गिरफतार किया। इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीष श्री विनय कुमार प्रधान ने आरोपी गुलाब सिंह भैना को दोशसिद्ध पाते हुये 10 साल के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। Conclusion:cg_bls_01_faisla_av_CGC10013

अर्थदंड की अदायगी में चूक करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में षासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने किया।
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