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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने धारा 144 लागू कर दिया है.कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

Corona infection in Chhattisgarh, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण
कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू
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Published : Mar 25, 2021, 4:10 PM IST

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है. प्रदेश में रोज हजारों की संख्या में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है. मरीजों की बढ़ती संख्या ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में दोबारा सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है. भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मध्यप्रदेश से आने वालों को क्वॉरेंटाइन करने के निर्देश

प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है. आवश्यक सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस दौरान पर्यटन स्थलों में आम लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,संस्कृति खेलकूद समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. धार्मिक स्थलों को सिर्फ व्यक्तिगत रूप से पूजा के लिए खोला जाएगा.

सावधान: कोरोना के रफ्तार में तेजी

विवाह के लिए भी नए नियम

विवाह या अंत्येष्टि कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. सभी प्रकार की सभा, रैली, धरना, जुलूस पर रोक रहेगी. दोपहिया वाहन में दो और कार में चार से अधिक व्यक्ति सवार नहीं हो सकेंगे. डीजे, नगाड़ा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा. दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन क्वॉरंटाइन रहना होगा. जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना मरीज मिलते हैं, उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा.

लॉकडाउन का एक साल- कोरोना वायरस से वैक्सीन तक की कठिन यात्रा

होम क्वॉरेंटाइन के आदेश

सीमावर्ती मध्यप्रदेश से आने-जाने वाले लोगों के जांच के लिए सीमा पर ही चेक पोस्ट में जांच के साथ उनका पूरा पता लिखा जाएगा. जिले में अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आएगा तो उन्हें 7 दिनों का होम क्वॉरेंटाइन करने के भी आदेश जारी किया गया है.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है. प्रदेश में रोज हजारों की संख्या में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है. मरीजों की बढ़ती संख्या ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में दोबारा सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है. भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मध्यप्रदेश से आने वालों को क्वॉरेंटाइन करने के निर्देश

प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है. आवश्यक सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस दौरान पर्यटन स्थलों में आम लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,संस्कृति खेलकूद समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. धार्मिक स्थलों को सिर्फ व्यक्तिगत रूप से पूजा के लिए खोला जाएगा.

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विवाह के लिए भी नए नियम

विवाह या अंत्येष्टि कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. सभी प्रकार की सभा, रैली, धरना, जुलूस पर रोक रहेगी. दोपहिया वाहन में दो और कार में चार से अधिक व्यक्ति सवार नहीं हो सकेंगे. डीजे, नगाड़ा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा. दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन क्वॉरंटाइन रहना होगा. जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना मरीज मिलते हैं, उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा.

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होम क्वॉरेंटाइन के आदेश

सीमावर्ती मध्यप्रदेश से आने-जाने वाले लोगों के जांच के लिए सीमा पर ही चेक पोस्ट में जांच के साथ उनका पूरा पता लिखा जाएगा. जिले में अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आएगा तो उन्हें 7 दिनों का होम क्वॉरेंटाइन करने के भी आदेश जारी किया गया है.

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