बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ अब प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. स्कूल फीस नहीं लेने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है. जिसमें ट्यूशन फीस लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई है.
शहर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के संगठन ने हाईकोर्ट से इस मामले में राहत की मांग की है. बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लोक शिक्षण संचालक की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में संचालक ने कहा है कि निजी स्कूल लाॅकडाउन की अवधि में अभिभावकों से स्कूल फीस न लें. साथ ही आदेश दिया है कि संस्थान के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करें.
ट्यूशन फीस लेने की मांग
एसोसिएशन की ओर से दायर की गई याचिका में बताया गया है कि निजी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त हैं. प्राइवेट स्कूल संगठन की ओर से संचालक को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें जो अभिभावक सक्षम हैं उनसे ट्यूशन फीस लेने की अनुमति देने की भी मांग की गई है.
मामले में अगले हफ्ते सुनवाई
एसोसिएशन के कहना है कि 'अगर वे फीस नहीं लेंगे तो कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे. हाइकोर्ट अब मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है'.