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अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल करने का कई परिवारों को मिला लाभ

छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति(compassionate appointment in chhattisgarh) के प्रकरण में 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल कर दिया गया है. इससे कई ऐसे परिवार को सहारा मिला है, जिनके परिवार के मुखिया का असमय मौत हो गई है. 31 मई 2022 तक के लिए अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल कर दिया गया है.

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परिवारों को मिला लाभ
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Published : Jun 2, 2021, 8:57 PM IST

बिलासपुर: अनुकंपा नियुक्ति(compassionate appointment) के प्रकरणों में 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल करने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल(CM Bhupesh Baghel) के फैसले से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी(Government Job) के द्वार खुल गये हैं. यह सीमा 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल की गई है. 10 प्रतिशत की सीमा के शिथिल होने से शिक्षा विभाग(Education Department Chhattisgarh) में 42 कर्मचारियों के बच्चों के लिए रोजगार(employment) का रास्ता खुल गया.

अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल

मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर सारांश मित्तर ने प्रतीकात्मक रूप से शिक्षा विभाग के लिए नियुक्ति पत्र 6 युवाओं को सौंपे. कलेक्टर ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आप लोग पूरी निष्ठा के साथ सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करें. उन्होंने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पी. दासरथी द्वारा तत्परता दिखाते हुए इन प्रकरणों के निराकरण के लिए उनकी सराहना की. उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति शासकीय सेवक के सेवा कार्य के दौरान असामयिक निधन के बागद आश्रितों का अधिकार है. जिन 42 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है. उनमें 39 सहायक ग्रेड-03 और 03 पद भृत्य के शामिल है. इनमें 15 युवा ऐसे हैं, जिनके परिजनों की असामयिक मृत्यु कोविड के कारण हुई थी.

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कई परिवारों को मिला सहारा

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद युवाओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसले से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है. ग्राम सैदा के रहने वाले विनिता मिश्रा ने बताया कि उन्हें शासकीय स्कूल तारबहार में सहायक ग्रेड-03 के पद पर नौकरी मिली है. वे कहती हैं, इस फैसले से अनेक परिवारों को लाभ पहुंचेगा. जिनके अभिभावक शासकीय सेवा में थे और जिनका असमय मृत्यु हो गई है. स्वीटी जायसवाल ने बताया कि उनके पिता के असामयिक निधन से उनका पूरा परिवार बिखर गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसले से आज उन्हें नौकरी मिल पाई है. इससे उनके परिवार को संबल मिला है.

बिलासपुर: अनुकंपा नियुक्ति(compassionate appointment) के प्रकरणों में 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल करने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल(CM Bhupesh Baghel) के फैसले से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी(Government Job) के द्वार खुल गये हैं. यह सीमा 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल की गई है. 10 प्रतिशत की सीमा के शिथिल होने से शिक्षा विभाग(Education Department Chhattisgarh) में 42 कर्मचारियों के बच्चों के लिए रोजगार(employment) का रास्ता खुल गया.

अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल

मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर सारांश मित्तर ने प्रतीकात्मक रूप से शिक्षा विभाग के लिए नियुक्ति पत्र 6 युवाओं को सौंपे. कलेक्टर ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आप लोग पूरी निष्ठा के साथ सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करें. उन्होंने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पी. दासरथी द्वारा तत्परता दिखाते हुए इन प्रकरणों के निराकरण के लिए उनकी सराहना की. उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति शासकीय सेवक के सेवा कार्य के दौरान असामयिक निधन के बागद आश्रितों का अधिकार है. जिन 42 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है. उनमें 39 सहायक ग्रेड-03 और 03 पद भृत्य के शामिल है. इनमें 15 युवा ऐसे हैं, जिनके परिजनों की असामयिक मृत्यु कोविड के कारण हुई थी.

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कई परिवारों को मिला सहारा

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद युवाओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसले से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है. ग्राम सैदा के रहने वाले विनिता मिश्रा ने बताया कि उन्हें शासकीय स्कूल तारबहार में सहायक ग्रेड-03 के पद पर नौकरी मिली है. वे कहती हैं, इस फैसले से अनेक परिवारों को लाभ पहुंचेगा. जिनके अभिभावक शासकीय सेवा में थे और जिनका असमय मृत्यु हो गई है. स्वीटी जायसवाल ने बताया कि उनके पिता के असामयिक निधन से उनका पूरा परिवार बिखर गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसले से आज उन्हें नौकरी मिल पाई है. इससे उनके परिवार को संबल मिला है.

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