बिलासपुर: रतनपुर में रेप पीड़िता के मां की गिरफ्तारी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. मामले मे एसएसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गयी है. जिसके बाद दुष्कर्म पीड़िता को केस वापस लेने के लिए धमकाने वाले युवक के पिता और उनके रिश्तेदारों पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है. वहीं मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार महिला को न्यायालय से जमानत मिल गया है.
क्या है पूरा मामला: रतनपुर मे रहने वाली महिला को पुलिस ने 19 मई को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया था. महिला के परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया और मामले की जांच की मांग की थी. परिजनों ने झुठी एफआईआर दर्ज कर महिला को फंसाने का आरोप लगाया था. जिसपर रतनपुर में समाज के लोग रेप पीड़िता और उसकी मां के समर्थन में सड़कों पर उतर आये थे. मामले में तूल पकड़ने के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई. बिलासपुर एसपी संतोष कुमार सिंह ने एएसपी राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई थी. अब इस मामले में रिपोर्ट भी सामने आ गई है.
आरोपी के पिता और परिजनों के खिलाफ केस दर्ज: मामले में गिरफ्तार महिला को सोमवार को जमानत मिल गया. जिसके बाद मंगलवार रात पुलिस ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म पीड़िता युवती और उसकी मां को धमकाने के मामले में आरोपी के पिता और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है. वहीं पीड़िता युवती ने केस वापस लेने के एवज में रूपये देने और धमकाने का आरोप लगाया है. इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस: रेप पीड़िता ने बताया कि "आरोपी के पिता और उसके रिश्तेदार केस वापस लेने के बदले 5 लाख रुपए देने का उसे प्रलोभन दे रहे थे. केस वापस नहीं लेने पर जान सहित मारने की धमकी भी दी जा रही थी." पीड़िता के बयान के आधार पर एसपी ने आरोपी के पिता के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां को धमकाने के मामले में जुर्म दर्ज करने के निर्देश दिए. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.
बता दें कि, इससे पहले बिलासपुर एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा गठीत टीम ने रविवार को जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी थी. वही सोमवार को न्यायालय में पीड़िता की ओर से जमानत आवेदन लगाया था, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने महिला को जमानत पर रिहा किया है.