बिलासपुर: 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है. पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर 23 हफ्ते 8 दिन के भ्रूण होने के कारण किशोरी को मेडिकल बोर्ड में जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है.
पुलिस ने अपराध दर्ज किया
दरअसल बस्तर की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था. जिसकी रिपोर्ट जगदलपुर के सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने CRPC की धारा 376 और पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया. किशोरी ने स्थानीय अस्पताल में जाकर गर्भपात कराना चाहा पर आपराधिक प्रकरण होने के कारण अस्पताल ने उसके गर्भपात करने से मना कर दिया.
हाईकोर्ट से की अपील
कोर्ट के मना करने के बाद पीड़ित ने गर्भपात की अनुमति पाने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. पूरे मामले पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सुनवाई की है.