बिलासपुर: रायपुर नगर निगम के मेयर और स्पीकर के निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट से वापस ले ली गई.
रायपुर के वार्ड-14 के बीजेपी पार्षद सूर्यकांत राठौर ने निर्वाचन प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि, 'रायपुर निगम कमिश्नर ने 2 दिन पहले निर्वाचन को लेकर नोटिस जारी किया है, जबकि 7 दिन पहले नोटिस जारी करने का प्रावधान है. यही नहीं कमिश्नर को नोटिस जारी करने का अधिकार भी नहीं हैं, जबकि संवैधानिक तौर पर ये अधिकार केवल कलेक्टर को है.' इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी.
गौरतलब है कि रायपुर निगम कमिश्नर ने निर्वाचन को लेकर बीते दिनों नोटिस जारी किया था. जिसके बाद रायपुर नगर निगम में मेयर और स्पीकर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न भी कर ली गई.