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बिलासपुरः किसान आत्महत्या मामले में पटवारी निलंबित

बिलासपुर के राजाकापा गांव में किसान आत्महत्या केस में पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है. आत्महत्या के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त किया था. किसान ने पटवारी पर रुपए लेकर काम नहीं करने का आरोप लगाया था. पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

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Published : Apr 2, 2021, 6:14 PM IST

किसान आत्महत्या मामला, farmer suicide case
किसान आत्महत्या मामले में पटवारी निलंबित

बिलासपुरः तखतपुर विकासखंड के राजाकापा गांव में किसान आत्महत्या मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. पुलिस ने घटना के बाद सुसाइड नोट जब्त किया था. सुसाइड नोट में पटवारी पर रुपये लेकर काम नहीं करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है. तखतपुर पुलिस आरोपी पटवारी उत्तम प्रधान पर केस दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

पटवारी निलंबित

मामले में आरोपी पटवारी उत्तम प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन आदेश के अनुसार हल्का क्षेत्र में आने वाले गांव के किसानों का कार्य नहीं करना अनुशासनहीनता माना जाता है. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है. निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय सकरी होगा. निगारबंद पटवारी का प्रभार लक्ष्मी नायडू को सौंपा गया है.

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जमीन बेचना चाह रहा था किसान

किसान छोटू की राजाकापा में 70 डिसमिल जमीन है. बहुरता में भी उसकी जमीन है. वह राजाकापा की जमीन को बेचकर बहुरता में जमीन खरीदना चाहता था. उसने अपनी जमीन का सौदा भी कर लिया था. जमीन की पर्ची गुमने पर उसने नया पर्ची बनाने के लिए पटवारी से संपर्क किया था. समय पर पर्ची नहीं बनने से वह अपनी जमीन बेच नहीं पाया. जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर लिया था.

बिलासपुरः तखतपुर विकासखंड के राजाकापा गांव में किसान आत्महत्या मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. पुलिस ने घटना के बाद सुसाइड नोट जब्त किया था. सुसाइड नोट में पटवारी पर रुपये लेकर काम नहीं करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है. तखतपुर पुलिस आरोपी पटवारी उत्तम प्रधान पर केस दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

पटवारी निलंबित

मामले में आरोपी पटवारी उत्तम प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन आदेश के अनुसार हल्का क्षेत्र में आने वाले गांव के किसानों का कार्य नहीं करना अनुशासनहीनता माना जाता है. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है. निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय सकरी होगा. निगारबंद पटवारी का प्रभार लक्ष्मी नायडू को सौंपा गया है.

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जमीन बेचना चाह रहा था किसान

किसान छोटू की राजाकापा में 70 डिसमिल जमीन है. बहुरता में भी उसकी जमीन है. वह राजाकापा की जमीन को बेचकर बहुरता में जमीन खरीदना चाहता था. उसने अपनी जमीन का सौदा भी कर लिया था. जमीन की पर्ची गुमने पर उसने नया पर्ची बनाने के लिए पटवारी से संपर्क किया था. समय पर पर्ची नहीं बनने से वह अपनी जमीन बेच नहीं पाया. जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर लिया था.

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