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ओपी गुप्ता की पत्नी को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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Published : Feb 7, 2020, 9:34 PM IST

Updated : Feb 7, 2020, 10:20 PM IST

न्यायिक हिरासत में रह रहे ओपी गुप्ता की पत्नी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है.

bilaspur highcourt
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के OSD रहे ओपी गुप्ता की पत्नी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. बालात्कार के मामले में ओपी गुप्ता न्यायिक हिरासत में हैं. मामले में गुप्ता की पत्नी कमला गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.

बिलासपुर हाईकोर्ट

कमला गुप्ता पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म में सह आरोपी थी. उन पर भी सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज है. जस्टिस अरविंद चंदेल की कोर्ट ने कमला गुप्ता को बेटे के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 10 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दी है. मामले में हाईकोर्ट 10 हफ्तों बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी.

बिलासपुर : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के OSD रहे ओपी गुप्ता की पत्नी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. बालात्कार के मामले में ओपी गुप्ता न्यायिक हिरासत में हैं. मामले में गुप्ता की पत्नी कमला गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.

बिलासपुर हाईकोर्ट

कमला गुप्ता पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म में सह आरोपी थी. उन पर भी सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज है. जस्टिस अरविंद चंदेल की कोर्ट ने कमला गुप्ता को बेटे के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 10 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दी है. मामले में हाईकोर्ट 10 हफ्तों बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी.

Intro:बलात्कार मामले में न्यायिक हिरासत में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के OSD रहे ओपी गुप्ता की पत्नी कमला गुप्ता को उच्च न्यायालय ने अंतरिम ज़मानत दी है। Body:मामले में कमला गुप्ता की गिरफ़्तारी नहीं हुई थी। प्रकरण में कमला गुप्ता उन्हीं धाराओं में सह अभियुक्त हैं जिन धाराओं में उनके पति ओ पी गुप्ता प्रमुख अभियुक्त हैं।पॉक्सो एक्ट तथा अनाचार के मामले में सह आरोपी कमला गुप्ता को पुत्र के मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जस्टिस अरविंद चंदेल की कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी है। यह अंतरिम ज़मानत दस हफ़्ते के लिए दी गई है। Conclusion:अब दस हफ़्ते बाद कमला गुप्ता के अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई होगी।
Last Updated : Feb 7, 2020, 10:20 PM IST
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