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Gaurela pendra marwahi News : गर्भपात की दवा खाने से नाबालिग प्रेमिका की मौत, आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Dec 9, 2022, 4:56 PM IST

Updated : Dec 9, 2022, 5:58 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नाबालिग प्रेमिका को गर्भपात की दवा खिलाने के बाद मौत होने के मामले में दोषी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस केस में आरोपी पर हत्या की धारा को कोर्ट ने खारिज कर दिया. लेकिन पॉक्सो एक्ट समेत मौत होने के मामले में आरोपी ना बच सका. Gaurela pendra marwahi News

गर्भपात की दवा खाने से नाबालिग प्रेमिका की मौत, आरोपी को आजीवन कारावास
गर्भपात की दवा खाने से नाबालिग प्रेमिका की मौत, आरोपी को आजीवन कारावास

गौरेला पेंड्रा मरवाही : डेढ़ साल पहले अपनी नाबालिग प्रेमिका को 5 महीने का गर्भ ठहर जाने के बाद उसे गर्भपात के लिए गोली खिलाने के बाद मौत होने के मामले में आरोपी प्रेमी को स्पेशल ADJ कोर्ट गौरेला ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के गांव का है. यहां 30 जुलाई 2021 को एक नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने पर मौत हुई थी. जांच के बाद खुलासा हुआ था कि गांव के ही रहने वाले एक आरोपी का प्रेम संबंध नाबालिग से था. लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध के कारण उसे 5 महीने का गर्भ ठहर गया था. जिसके बाद गांव के ही एक युवक ने गर्भपात के लिए गोली लाकर दी. जिसे खाने के बाद नाबालिग की मौत हो गई थी. Minor girlfriend dies after consuming abortion medicine


पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया: पुलिस ने तत्काल ही अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में मृतिका के उम्र के संबंध में उसकी स्कूल से दाखिल खारिज पंजी से दस्तावेज प्राप्त किया तो मृतका की उम्र उसकी मौत के दिन 15 साल 9 महीने थी. इसके बाद आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट 2012 की धारा 6 भी जोड़ी गई.

ये भी पढ़ें- मछली के चक्कर में चली गई युवक की जान

पॉक्सो एक्ट के तहत चला केस : इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अभियुक्त का आशय मृतका की मृत्यु कार्य करने या हत्या करने का नहीं बल्कि मृतिका के गर्भ को गिराने का था ताकि मृतका के परिजन और समाज के लोगों को उसके प्रेम संबंधों का पता न चले. अभियुक्त ने मृत्यु या हत्या कार्य करने के लिए इस उद्देश्य से कोई दवाई नहीं दिया था. ऐसी स्थिति में आरोपी को धारा 302 के तहत दोष मुक्त करते हुए धारा 376 (3), 314 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए धारा 314 के अपराध में 10 साल की सजा और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास जो कि आरोपी के शेष जीवनकाल तक के लिए होगी और 1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. boyfriend gets life imprisonment in gaurela

गौरेला पेंड्रा मरवाही : डेढ़ साल पहले अपनी नाबालिग प्रेमिका को 5 महीने का गर्भ ठहर जाने के बाद उसे गर्भपात के लिए गोली खिलाने के बाद मौत होने के मामले में आरोपी प्रेमी को स्पेशल ADJ कोर्ट गौरेला ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के गांव का है. यहां 30 जुलाई 2021 को एक नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने पर मौत हुई थी. जांच के बाद खुलासा हुआ था कि गांव के ही रहने वाले एक आरोपी का प्रेम संबंध नाबालिग से था. लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध के कारण उसे 5 महीने का गर्भ ठहर गया था. जिसके बाद गांव के ही एक युवक ने गर्भपात के लिए गोली लाकर दी. जिसे खाने के बाद नाबालिग की मौत हो गई थी. Minor girlfriend dies after consuming abortion medicine


पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया: पुलिस ने तत्काल ही अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में मृतिका के उम्र के संबंध में उसकी स्कूल से दाखिल खारिज पंजी से दस्तावेज प्राप्त किया तो मृतका की उम्र उसकी मौत के दिन 15 साल 9 महीने थी. इसके बाद आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट 2012 की धारा 6 भी जोड़ी गई.

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पॉक्सो एक्ट के तहत चला केस : इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अभियुक्त का आशय मृतका की मृत्यु कार्य करने या हत्या करने का नहीं बल्कि मृतिका के गर्भ को गिराने का था ताकि मृतका के परिजन और समाज के लोगों को उसके प्रेम संबंधों का पता न चले. अभियुक्त ने मृत्यु या हत्या कार्य करने के लिए इस उद्देश्य से कोई दवाई नहीं दिया था. ऐसी स्थिति में आरोपी को धारा 302 के तहत दोष मुक्त करते हुए धारा 376 (3), 314 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए धारा 314 के अपराध में 10 साल की सजा और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास जो कि आरोपी के शेष जीवनकाल तक के लिए होगी और 1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. boyfriend gets life imprisonment in gaurela

Last Updated : Dec 9, 2022, 5:58 PM IST
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