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मेडिकल छात्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में डीएमई ने शिवेंद्र शुक्ला को सीट अलॉट किया था. राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के डीन ने छात्र के EWS सर्टिफिकेट को गलत बता दिया. इसपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने छात्र को एडमिशन देने के आदेश दिए हैं.

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हाईकोर्ट ने इन छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला के दिए आदेश
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Published : Jan 13, 2021, 8:00 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल छात्र को बड़ी राहत दी है. सिंगल बेंच ने छात्र के EWS सर्टिफिकेट के संबंध में आदेश जारी किया है. डीएमई द्वारा लिए गए फैसले को सही ठहराया है. राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को छात्र को दाखिला देने का आदेश जारी किया है.

पढ़ें: बिलासपुर: हवाई सेवा में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

भिलाई के रहने वाले याचिकाकर्ता शिवेंद्र शुक्ला के EWS सर्टिफिकेट को डीएमई ने सही माना था. राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट किया था. जब एडमिशन का वक्त आया, तब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के डीन ने छात्र के EWS सर्टिफिकेट को गलत बता दिया. उन्हें यूज कैटेगरी के अन्तर्गत एडमिशन देने से इंकार कर दिया.

पढ़ें: ऋचा जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

डीन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा छात्र

मेडिकल कॉलेज के डीन के फैसले के खिलाफ छात्र हाईकोर्ट पहुंचा. वकील के जरिए याचिका दायर की. छात्र की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में डीएमई का फैसला ही अंतिम माना जाएगा. इसलिए मेडिकल कॉलेज तत्काल छात्र को एडमिशन दे.

छात्रा शिवानी आडवाणी को भी ए़डमिशन के आदेश

हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाली छात्रा शिवानी आडवाणी को भी एडमिशन देने का आदेश मेडिकल कॉलेज को जारी किया है. मामले में फैसला सुनाने के बाद जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने छात्र की याचिका को निराकृत कर दिया.

बिलासपुर: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल छात्र को बड़ी राहत दी है. सिंगल बेंच ने छात्र के EWS सर्टिफिकेट के संबंध में आदेश जारी किया है. डीएमई द्वारा लिए गए फैसले को सही ठहराया है. राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को छात्र को दाखिला देने का आदेश जारी किया है.

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भिलाई के रहने वाले याचिकाकर्ता शिवेंद्र शुक्ला के EWS सर्टिफिकेट को डीएमई ने सही माना था. राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट किया था. जब एडमिशन का वक्त आया, तब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के डीन ने छात्र के EWS सर्टिफिकेट को गलत बता दिया. उन्हें यूज कैटेगरी के अन्तर्गत एडमिशन देने से इंकार कर दिया.

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डीन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा छात्र

मेडिकल कॉलेज के डीन के फैसले के खिलाफ छात्र हाईकोर्ट पहुंचा. वकील के जरिए याचिका दायर की. छात्र की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में डीएमई का फैसला ही अंतिम माना जाएगा. इसलिए मेडिकल कॉलेज तत्काल छात्र को एडमिशन दे.

छात्रा शिवानी आडवाणी को भी ए़डमिशन के आदेश

हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाली छात्रा शिवानी आडवाणी को भी एडमिशन देने का आदेश मेडिकल कॉलेज को जारी किया है. मामले में फैसला सुनाने के बाद जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने छात्र की याचिका को निराकृत कर दिया.

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