बिलाासपुर: गुरुवार को हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों से MBBS की पढ़ाई पूरी किए हुए छात्रों को छत्तीसगढ़ में पीजी कोर्स के काउंसलिंग में बैठने की अनुमति दे दी है. छात्रों की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना यह फैसला जारी किया है.
बता दें कि दूसरे राज्यों के MBBS छात्रों को छत्तीसगढ़ सरकार ने पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग में बैठने की अनुमति नहीं दी थी. जिसे लेकर डॉक्टर आदित्य कुमार, डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार और अन्य डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए पीजी कोर्स में आरक्षित 10 प्रतिशत सीटों पर होने वाली भर्ती पर भी अंतरिम रोक लगा दी है, मामले की अब अगली सुनवाई 3 हफ्तों बाद होगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में हो रही है.