गौरेला पेंड्रा मरवाही : एडीजे कोर्ट गौरेला ने भाभी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले देवर को सजा सुनाई है. भाभी और देवर के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया था.जिसकी भनक महिला के पति को लग गई थी. पति के विवाद करने के बाद वो अपने देवर के साथ घर से निकल गई. लेकिन देवर ने महिला को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया.जिसके बाद महिला अपने मायके आई और परिवार को जानकारी दी. रात हो जाने के कारण मां ने सभी को कमरे में सुला दिया.लेकिन अगले दिन सुबह परिवार ने देखा कि महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इस घटना की शिकायत थाने में की गई थी. जिसके बाद देवर को गिरफ्तार किया गया था.
क्या था पूरा मामला : मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है. 13 मार्च 2022 को मालाडांड निवासी जानकी मार्काे ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि, महिला का अपने देवर के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो गया था. इस बात की जानकारी पति को हो गई. पति ने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई. जिसके बाद आरोपी अपनी भाभी को साथ लेकर घर से चला गया.
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आरोपी देवर ने भी छोड़ा साथ : कुछ दिन बाद आरोपी ने अपनी भाभी को पत्नी बनाने से इंकार कर दिया. जिसके बाद वो अपने मायके चली आई.मायके में उसने अपने देवर के बारे में अपने माता पिता को जानकारी दी कि उसने उसका घर बर्बाद कर दिया है. महिला की मां ने उसे समझाने के बाद सुला दिया.लेकिन महिला ने अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली.इस मामले में पुलिस ने आरोपी को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया. मामले में एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा दी है. वहीं दो हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है.