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बिलासपुर: अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को हाईकोर्ट में चुनौती

निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को की जाएगी.

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Published : Nov 14, 2019, 7:38 AM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर : नगर निगम के चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस अध्यादेश को लेकर 2 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

बीरगांव के एवज देवांगन ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा और बिलासपुर के रोशन सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के जरिए दो अलग-अलग याचिका दायर की है. आगामी सोमवार को इस मामले में सुनवाई तय की गई है. बता दें कि ये याचिका आचार संहिता लागू होने के पहले पेश की गई है.

इस याचिका में महापौर के लिए कोई प्रावधान नहीं होने को लेकर चुनौती दी गई है. अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्थिति उत्पन्न होने का तर्क दिया गया है.

बिलासपुर : नगर निगम के चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस अध्यादेश को लेकर 2 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

बीरगांव के एवज देवांगन ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा और बिलासपुर के रोशन सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के जरिए दो अलग-अलग याचिका दायर की है. आगामी सोमवार को इस मामले में सुनवाई तय की गई है. बता दें कि ये याचिका आचार संहिता लागू होने के पहले पेश की गई है.

इस याचिका में महापौर के लिए कोई प्रावधान नहीं होने को लेकर चुनौती दी गई है. अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्थिति उत्पन्न होने का तर्क दिया गया है.

Intro:बिलासपुर हाईकोर्ट में अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका व परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी गई है। बीरगांव के एवज देवांगन ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा और बिलासपुर के रौशन सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से दो अलग-अलग याचिका दायर की है। आगामी सोमवार को इस मामले में सुनवाई तय की गई है।Body: गौरतलब है कि यह याचिका ऐसे समय में पेश की गई है जब नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जल्द ही आचार संहिता लागू होने की बात की जा रही है।
ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। Conclusion:इसके अंतर्गत पार्षदों में से महापौर व अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना है। हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। इसके अंतर्गत वर्तमान महापौर के लिए कोई प्रावधान नहीं होने को भी चुनौती दी गई है। अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्थिति उत्पन्न होने का तर्क दिया गया है।
विशाल झा....बिलासपुर
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