ETV Bharat / state

बर्खास्त IAS अधिकारी बाबूलाल ने जमानत याचिका ली वापस, पद का दुरुपयोग करने का है आरोप

author img

By

Published : Dec 24, 2020, 5:24 PM IST

बर्खास्त IAS बाबूलाल अग्रवाल ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. बाबूलाल ने विशेष ED कोर्ट रायपुर में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी. पद का दुरुपयोग करने और ग्रामीणों के खाते में बिना उनकी जानकारी के पैसे डालने का आरोप है.

Bilaspur High Court
बर्खास्त IAS अधिकारी बाबूलाल ने अपनी जमानत याचिका ली वापस

बिलासपुरः बर्खास्त IAS बाबूलाल अग्रवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में पेश की अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बाबूलाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवंबर में गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ में हुई.

बर्खास्त IAS बाबूलाल ने विशेष ED कोर्ट रायपुर में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी, लेकिन बाबूलाल की अर्जी को खारिज कर दी गई. जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई. अवकाश अदालत (वेकेशन कोर्ट) की एकलपीठ में बुधवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने याचिका को दूसरी बार फिर प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी और उसे वापस ले लिया.

पढ़ेंः दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबूलाल मरांडी, कैविएट याचिका दायर

IAS बाबूलाल पर पद का दुरुपयोग करने का है आरोप

ED की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडेय ने कोर्ट में कहा कि बाबूलाल अग्रवाल के ऊपर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है. उन्होंने बताया कि बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने और ग्रामीणों के खाते में बिना उनकी जानकारी के पैसे डालने का आरोप है. शिकायत के बाद ED ने केस दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. जब वो नहीं पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

बिलासपुरः बर्खास्त IAS बाबूलाल अग्रवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में पेश की अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बाबूलाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवंबर में गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ में हुई.

बर्खास्त IAS बाबूलाल ने विशेष ED कोर्ट रायपुर में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी, लेकिन बाबूलाल की अर्जी को खारिज कर दी गई. जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई. अवकाश अदालत (वेकेशन कोर्ट) की एकलपीठ में बुधवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने याचिका को दूसरी बार फिर प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी और उसे वापस ले लिया.

पढ़ेंः दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबूलाल मरांडी, कैविएट याचिका दायर

IAS बाबूलाल पर पद का दुरुपयोग करने का है आरोप

ED की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडेय ने कोर्ट में कहा कि बाबूलाल अग्रवाल के ऊपर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है. उन्होंने बताया कि बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने और ग्रामीणों के खाते में बिना उनकी जानकारी के पैसे डालने का आरोप है. शिकायत के बाद ED ने केस दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. जब वो नहीं पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.