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आर्थिक संकट झेल रहे वकीलों के लिए स्कीम पेश करे स्टेट बार काउंसिल-HC - जूनियर वकीलों की समस्या

कोरोना संकट के दौर में जूनियर वकीलों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर लगाई गई याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई.

Highcourt said Present a scheme for lawyers facing financial crisis
स्टेट बार काउंसिल को नोटिस
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Published : Apr 21, 2020, 9:04 PM IST

बिलासपुर : कोरोना महामारी के संकट में जूनियर वकीलों के लिए आर्थिक सहायता दिलाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई में कोई स्कीम पेश करने को कहा है.मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल तय हुई है.

HC का बार काउंसिल को निर्देश

याचिका में कहा गया है कि 'कोविड-19 महामारी के कारण देश सहित छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया है. साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 25 मार्च से नोटिफिकेशन जारी करके प्रदेश के सभी न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, सभी राजस्व न्यायालय और विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

'राहत पैकेज लागू किया जाए'

जिसकी वजह से जूनियर अधिवक्ता जिनकी प्रैक्टिस 7 साल से कम है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है.इसके साथ ही अब यह लॉकडाउन कम से कम 30 अप्रैल तक बढ़ने की संभावना है. उसके बाद मई-जून में न्यायालय में गर्मियों की छुट्टियां लगने की भी संभावना है.ऐसे में जूनियर वकीलों को आर्थिक सहायता देने को लेकर राहत पैकेज लागू करने का आदेश जारी किया जाए'

अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी

आर्थिक संकट से जूझ रहे रजिस्टर्ड क्लर्क और फोटो कॉपी संचालकों की ओर से भी एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है.संबंधित सभी याचिकाओं पर अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.अधिवक्ता राजेश केशरवानी और आनंद मोहन तिवारी समेत अन्य की ओर से यह याचिका दायर की गई थी.

बिलासपुर : कोरोना महामारी के संकट में जूनियर वकीलों के लिए आर्थिक सहायता दिलाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई में कोई स्कीम पेश करने को कहा है.मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल तय हुई है.

HC का बार काउंसिल को निर्देश

याचिका में कहा गया है कि 'कोविड-19 महामारी के कारण देश सहित छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया है. साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 25 मार्च से नोटिफिकेशन जारी करके प्रदेश के सभी न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, सभी राजस्व न्यायालय और विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

'राहत पैकेज लागू किया जाए'

जिसकी वजह से जूनियर अधिवक्ता जिनकी प्रैक्टिस 7 साल से कम है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है.इसके साथ ही अब यह लॉकडाउन कम से कम 30 अप्रैल तक बढ़ने की संभावना है. उसके बाद मई-जून में न्यायालय में गर्मियों की छुट्टियां लगने की भी संभावना है.ऐसे में जूनियर वकीलों को आर्थिक सहायता देने को लेकर राहत पैकेज लागू करने का आदेश जारी किया जाए'

अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी

आर्थिक संकट से जूझ रहे रजिस्टर्ड क्लर्क और फोटो कॉपी संचालकों की ओर से भी एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है.संबंधित सभी याचिकाओं पर अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.अधिवक्ता राजेश केशरवानी और आनंद मोहन तिवारी समेत अन्य की ओर से यह याचिका दायर की गई थी.

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