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HC में शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुनवाई, अदालत ने शासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को शिक्षकों की नई भर्ती मामले सुनवाई हुई, जिसमें हाइकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है.

बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Jun 21, 2019, 6:09 PM IST

बिलासपुर: उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को शिक्षकों की नई भर्ती मामले सुनवाई हुई, जिसमें हाइकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है. ये मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से यह पक्ष रखा गया कि इस परीक्षा में शिक्षाकर्मी भी शामिल हो सकते हैं. इसपर याचिकाकर्ता विवेक दुबे के वकील ने ऐतराज जताते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की वरिष्ठता, प्रमोशन और फिक्सेशन का नुकसान हो सकता है.

4 हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब
याचिकाकर्ता पक्ष से यह कहा गया कि इससे पहले से सेवा दे रहे शिक्षाकर्मी के साथ अन्याय होगा और वो वरिष्ठता के साथ-साथ पदोन्नति लाभ से भी वंचित हो सकते हैं.

इसी मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मामले में जवाब तलब किया है.

बिलासपुर: उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को शिक्षकों की नई भर्ती मामले सुनवाई हुई, जिसमें हाइकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है. ये मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से यह पक्ष रखा गया कि इस परीक्षा में शिक्षाकर्मी भी शामिल हो सकते हैं. इसपर याचिकाकर्ता विवेक दुबे के वकील ने ऐतराज जताते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की वरिष्ठता, प्रमोशन और फिक्सेशन का नुकसान हो सकता है.

4 हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब
याचिकाकर्ता पक्ष से यह कहा गया कि इससे पहले से सेवा दे रहे शिक्षाकर्मी के साथ अन्याय होगा और वो वरिष्ठता के साथ-साथ पदोन्नति लाभ से भी वंचित हो सकते हैं.

इसी मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मामले में जवाब तलब किया है.

Intro:महत्वपूर्ण शिक्षकों की नई भर्ती मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना पक्ष रखने के लिए शासन को 4 हफ्ते की मोहलत दी है । हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज इस मामले में सुनवाई हुई ।


Body:आज सुनवाई के दौरान शासन की ओर से यह पक्ष रखा गया कि इस परीक्षा में शिक्षाकर्मी भी शामिल हो सकते हैं । जिसपर याचिकाकर्ता विवेक दुबे के वकील ने ऐतराज जताते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की वरिष्ठता,प्रमोशन और फिक्सेशन का नुकसान हो सकता है । याचिकाकर्ता पक्ष से यह कहा गया कि इससे पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों के साथ अन्याय होगा और वो वरिष्ठता के साथ साथ पदोन्नति लाभ से भी वंचित हो सकते हैं ।


Conclusion:जिसपर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मामले में जवाब तलब किया है ।
विशाल झा..... बिलासपुर
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