बिलासपुर: उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को शिक्षकों की नई भर्ती मामले सुनवाई हुई, जिसमें हाइकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है. ये मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से यह पक्ष रखा गया कि इस परीक्षा में शिक्षाकर्मी भी शामिल हो सकते हैं. इसपर याचिकाकर्ता विवेक दुबे के वकील ने ऐतराज जताते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की वरिष्ठता, प्रमोशन और फिक्सेशन का नुकसान हो सकता है.
4 हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब
याचिकाकर्ता पक्ष से यह कहा गया कि इससे पहले से सेवा दे रहे शिक्षाकर्मी के साथ अन्याय होगा और वो वरिष्ठता के साथ-साथ पदोन्नति लाभ से भी वंचित हो सकते हैं.
इसी मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मामले में जवाब तलब किया है.