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फर्जी एनकाउंटर मामले में सभी पक्षकारों ने पेश किया जवाब, HC ने की सुनवाई - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खबरें

हाईकोर्ट ने दंतेवाड़ा में दो ग्रामीणों को नक्सली बताकर किए गए एनकाउंटर मामले में दायर हुई याचिका पर सुनवाई की है. याचिकाकर्ता पक्ष को जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

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बिलासपुर हाईकोर्ट
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Published : Sep 15, 2020, 2:19 PM IST

बिलासपुर: दंतेवाड़ा में दो ग्रामीणों को नक्सली बताकर किए गए एनकाउंटर मामले में दायर हुई याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि 21 मई 2020 को दंतेवाड़ा के तुमनार गांव में पुलिस ने 35 वर्षीय माटा अलामी और उसके 15 वर्षीय भतीजे रिशु राम का एनकाउंटर कर दिया गया था. पुलिस के मुताबिक दोनों ही नक्सली थे. लेकिन मृतकों के परिजनों का आरोप था कि पुलिस का किया गया एनकाउंटर फर्जी था.

पढ़ें- EXCLUSIVE: पर्यावास के नाम पर अबूझमाड़ में आदिवासी और नक्सली आमने-सामने !

मामले को लेकर माटा अलामी की पत्नी जीलो और रीशु राम के भाई गोपीराम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. साथ ही मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की भी मांग याचिका में की गई है.

पढ़ें- जगदलपुर: कथित नक्सली के भाई ने पुलिस एनकाउंटर को बताया फर्जी, खुद को बताया पुलिस से खतरा

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछली बार सभी शासन समेत अन्य पक्षकारों से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया था. सभी ने अपने-अपने जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं. अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने पूरे मामले पर सुनवाई की है.

बिलासपुर: दंतेवाड़ा में दो ग्रामीणों को नक्सली बताकर किए गए एनकाउंटर मामले में दायर हुई याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

बता दें कि 21 मई 2020 को दंतेवाड़ा के तुमनार गांव में पुलिस ने 35 वर्षीय माटा अलामी और उसके 15 वर्षीय भतीजे रिशु राम का एनकाउंटर कर दिया गया था. पुलिस के मुताबिक दोनों ही नक्सली थे. लेकिन मृतकों के परिजनों का आरोप था कि पुलिस का किया गया एनकाउंटर फर्जी था.

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मामले को लेकर माटा अलामी की पत्नी जीलो और रीशु राम के भाई गोपीराम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. साथ ही मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की भी मांग याचिका में की गई है.

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याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछली बार सभी शासन समेत अन्य पक्षकारों से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया था. सभी ने अपने-अपने जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं. अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष को अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने पूरे मामले पर सुनवाई की है.

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